छुट्टियों में घर आया अग्निवीर गाड़ियों की स्नैचिंग में पकड़ा गया, गनपॉइंट पर कैब ड्राइवर्स से करता था लूटपाट

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक चोरी की टैक्सी, स्विफ्ट डिजायर, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा स्कूटर, दो जिंदा कारतूस के साथ एक देशी पिस्तौल और चोरी के दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. एसएसपी मोहाली के मुताबिक आरोपी इलाके में लूटपाट और चोरी की कई वारदातों में शामिल थे.

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पुलिस ने चोरी और झपटमारी के मामले में एक अग्निवीर को किया गिरफ्तार पुलिस ने चोरी और झपटमारी के मामले में एक अग्निवीर को किया गिरफ्तार

अमन भारद्वाज

  • चंडीगढ़,
  • 25 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 11:08 AM IST

पंजाब पुलिस ने चोरी और झपटमारी के मामले में एक अग्निवीर को गिरफ्तार किया है. आरोपी इश्मीत सिंह उर्फ ​​ईशू साल 2022 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था. उसके भाई प्रभप्रीत सिंह उर्फ ​​​​प्रभ और बलकरण सिंह, जो एक टैक्सी सर्विस के लिए काम करते थे. सभी ने यात्री बनकर एक कैब ड्राइवर को लूट लिया था.

तीनों आरोपियों की उम्र 18 से 22 साल के बीच है और वे फाजिल्का के रहने वाले हैं. उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है. पंजाब पुलिस ने इस अपराध में एक अग्निवीर के शामिल होने की सूचना सेना को भी दे दी है. मोहाली पुलिस ने लूटपाट और चोरी करने वाले एक गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

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ड्यूटी पर नहीं लौटा आरोपी

पुलिस ने इनके पास से एक चोरी की टैक्सी, स्विफ्ट डिजायर, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा स्कूटर, दो जिंदा कारतूस के साथ एक देशी पिस्तौल और चोरी के दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. एसएसपी मोहाली के मुताबिक आरोपी इलाके में लूटपाट और चोरी की कई वारदातों में शामिल थे. 

वे ऐप के जरिए टैक्सी बुक करते थे और फिर बंदूक की नोक पर ड्राइवरों को लूट लेते थे. एक जांच अधिकारी ने खुलासा किया कि ईशू 2022 में सेना में भर्ती होने के बाद से पश्चिम बंगाल में कार्यरत था. वह मई में एक महीने की छुट्टी पर घर आया था लेकिन कम सैलरी के कारण वापस नहीं लौटा. 

हथियार खरीदने के लिए कानपुर गया

अधिकारी ने कहा, 'वह (ईशु) अपने परिवार से दूर रह रहा था. उसे 20,000 रुपये का मामूली वेतन मिलता था और वह अपने भविष्य को लेकर असमंजस में था. वह सेना में वापस नहीं लौटना चाहता था. ऐसा लगता है कि उसने अपराध की दुनिया में कदम रखने का मन बना लिया था क्योंकि वह हथियार खरीदने के लिए कानपुर गया था जिसका इस्तेमाल उसने लूटपाट में किया था.'

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 (मौत या चोट पहुंचाने के बाद चोरी करना), 308 (जबरन वसूली), 125 (मानव जीवन को खतरे में डालना), 61 (2) (आपराधिक मामला) और आर्म्स एक्ट की 25-54-59 के तहत मामला दर्ज किया है.

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