कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उन्हें मामले में बरी नहीं किया गया है. दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों के जमानत बांड स्वीकार करने के बाद रिहाई का आदेश दिया. यह फैसला शांति बनाए रखने से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के तहत आया है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कोर्ट से रिहाई मिलने का क्या मतलब है और मामले की जांच जारी रहने के बावजूद दोनों को जेल से बाहर आने की अनुमति कैसे मिली.