विजय को फ्लोर टेस्ट का मौका क्यों नहीं दे रहे राज्यपाल? बार-बार लौटाने पर क्या है एक्सपर्ट की राय

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद त्रिशंकु स्थिति बन गई है, जहां सबसे बड़ी पार्टी टीवीके के पास बहुमत साबित करने का संकट है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए 118 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं, जिससे सरकार गठन में देरी हुई है.

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गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने थलपति विजय को एक बार फिर '118 हस्ताक्षर' लाने को कहा है गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने थलपति विजय को एक बार फिर '118 हस्ताक्षर' लाने को कहा है

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 07 मई 2026,
  • अपडेटेड 8:23 PM IST

विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु नए राजनीतिक संकट में घिर गया है. इस बार के नतीजों ने सरकार बनाने की पूरी क्रोनोलॉजी को ही बदल दिया है. राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के पास बहुमत का संकट है. ताजा घटनाक्रम में हुआ ये है कि थलपति विजय दो बार राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा करते हुए पहुंचे हैं, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें दोनों बार खाली हाथ लौटा दिया है. 

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राज्यपाल ने दोनों बार विजय से कहा है कि वह 118 विधायकों के हस्ताक्षर लेकर आएं और बहुमत को साबित करें. यानी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली टीवीके के लिए सरकार बना लेने की राह आसान नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राज्यपाल टीवीके को सरकार बनाने को लेकर हामी क्यों नहीं भर रहे हैं?

सूत्रों के अनुसार इसे लेकर राज्यपाल की ओर से कहा जा रहा है कि वह लिखित समर्थन इसलिए चाहते हैं ताकि बनने वाली सरकार स्थिर रहे और गठन के तुरंत बाद गिरने की स्थिति न आए. हालांकि, सूत्रों ने यह भी बताया कि राज्यपाल ने विजय को आश्वासन दिया है कि वह किसी दूसरी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे. टीवीके को आवश्यक समर्थन के हस्ताक्षर जुटाकर दोबारा आने के लिए कहा गया है, जिसके बाद विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है. वहीं, पलानीसामी ने अभी तक राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मांगा है.

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तमिलनाडु में बनी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति
इस तरह से देखा जाए तो राज्य में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने से त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका क्या होगी?

एक्सपर्ट की राय मानें तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास कुछ सीमित अधिकार होते हैं. जैसी परंपरा है और जैसा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में फैसले सुनाए हैं, तो उन्हें आधार मानें तो राज्यपाल को नियम के अनुसार सबसे बड़े दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं. इसके बाद उस दल को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है. बहुमत साबित करने की प्रक्रिया सदन के फ्लोर पर होती है, जिसे फ्लोर टेस्ट कहा जाता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
इस बारे में पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा कि, राज्यपाल को नियमानुसार इस मामले में सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी को बुलाना चाहिए और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कहना चाहिए. फिर प्रक्रिया के तहत फ्लोर टेस्ट होना ही है, जिसमें पार्टी को अपना बहुमत साबित करना होगा. लेकिन फ्लोर टेस्ट विधान सभा में ही होना चाहिए लोकभवन में नहीं.

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रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनाने का न्योता देने के लिए बाध्य हैं. वह राज्यपाल के बार-बार 'हस्ताक्षर लाओ' वाले रुख की आलोचना करते हुए कहते हैं कि, राज्यपाल का काम सिर्फ इतना हो सकता है कि वह विधायकों के हस्ताक्षरों की पुष्टि करें. बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पहले भी कई अल्पमत सरकारें बनी हैं, इसलिए पहले से बहुमत साबित करना संवैधानिक शर्त नहीं है.

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वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने इस मामले में राज्यपाल के विवेक और उनके अधिकार की बात की. उन्होंने कहा- संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को कुछ सीमित विवेकाधिकार मिले हुए हैं. संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में पहले सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाए या बहुमत का दावा करने वाले गठबंधन को.

क्या है एसआर बोम्मई केस, जिसका जिक्र बार-बार हो रहा है?
हालांकि कौल भी इस बात से सहमत दिखे कि राज्यपाल किसी पार्टी से पहले ही 118 विधायकों का समर्थन साबित करने की मांग नहीं कर सकते. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने साफ कहा था कि बहुमत का परीक्षण सदन में सार्वजनिक रूप से होना चाहिए.

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कौल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई मामले में यह स्पष्ट नहीं किया था कि त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में राज्यपाल किस क्रम में दलों को बुलाएं. उन्होंने सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) की सिफारिशों का भी जिक्र किया. सरकारिया आयोग ने पहले प्री-पोल अलायंस, फिर सबसे बड़ी पार्टी और उसके बाद पोस्ट-पोल अलायंस को प्राथमिकता देने की बात कही थी. लेकिन इन सिफारिशों को अदालत की अंतिम मंजूरी नहीं मिली.

उन्होंने यह भी कहा कि पुंछी आयोग ने स्थिति को थोड़ा और खुला छोड़ दिया था. आयोग ने कहा था कि राज्यपाल उस “दल या दलों के समूह” को बुला सकते हैं, जिसके पास विधानसभा में सबसे व्यापक समर्थन हो. इसका मतलब पोस्ट-पोल अलायंस भी हो सकता है.

क्या अदालतें राज्यपाल के फैसले में कर सकती हैं हस्तक्षेप?
कौल ने गोवा और कर्नाटक से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामलों का भी उल्लेख किया. चंद्रकांत कवलेकर vs भारत संघ मामले में राज्यपाल ने पोस्ट-पोल अलायंस को बुलाया था और सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार करते हुए फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया था. वहीं जी. परमेश्वर vs भारत संघ (2018) में राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया था और तब भी अदालत ने राज्यपाल के विवेकाधिकार पर सवाल नहीं उठाया. कौल के अनुसार इन फैसलों से स्पष्ट है कि अदालतें आमतौर पर राज्यपाल के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करतीं, बशर्ते जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए.

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कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया.  उन्होंने राज्यपाल को “संवैधानिक विवेक का संरक्षक” बताते हुए कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को मौका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. सिंघवी ने यह भी कहा कि अगर बहुमत से सिर्फ सात-आठ सीटों की कमी है, तो इसे 10-12 दिनों के भीतर फ्लोर टेस्ट में साबित किया जा सकता है. उनके मुताबिक अगर लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक परंपराओं से हटकर फैसला लिया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक और संघीय मूल्यों को कमजोर करेगा.

तमिलनाडु का यह विवाद अब सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है. इसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल की शक्तियों की सीमा क्या है और सरकार गठन को लेकर कोई सर्वमान्य संवैधानिक परंपरा क्यों नहीं बन पाई है. हालांकि सभी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सरकार की वैधता का अंतिम फैसला विधानसभा में होने वाले विश्वास मत से ही तय होगा.

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