मानहानि केस में राहुल को राहत, SC ने ट्रायल पर लगाई रोक, राफेल से जुड़ा है मामला

PM मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रसे नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने रोक लगा दी है. राहुल ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री के लिए 'कमांडर-इन-थीफ' और 'चोरों के सरदार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था.

Advertisement
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली. (Photo: X/Rahul Gandhi) मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली. (Photo: X/Rahul Gandhi)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 13 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 2:08 PM IST

प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने रोक लगा दी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. बता दें, यह मामला 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है.

Advertisement

राहुल गांधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 'कमांडर-इन-थीफ' और 'चोरों के सरदार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक रहेगी.

यह भी पढ़ें: प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलपान और नई रणनीति... आज राहुल गांधी के घर पर जुटेगा विपक्षी INDIA ब्लॉक

इस बीच, दिल्ली में वोट चोरी और SIR के खिलाफ ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ के एक दिन बाद राहुल गांधी ने आज यानी मंगलवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों को अपने सरकारी आवास पर जलपान के लिए आमंत्रित किया है. 

वहीं, राहुल ने सोमवार को INDIA ब्लॉक के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था और शाम को SIR के खिलाफ याचिका दायर की थी. सोमवार को दिनभर मार्च को लेकर गहमा-गहमी की स्थिति बनी रही.

Advertisement

राहुल गांधी की लीगल टीम ने SC पहुंचकर याचिका दायर की. वहीं इसके बाद सामने आया कि INDIA ब्लॉक की ये याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हो सकी है. इसमें 14 खामियां पाई गई.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »