'भारत-पाकिस्तान के बीच नहीं कोई संधि...', हाफिज सईद के प्रत्यर्पण अनुरोध पर बोला पाकिस्तान

बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, "हमने इस मामले में एक जरूरी सहायक दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार को अपनी डिमांड भेजी है. "  Dawn.com ने बताया कि जब इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए संपर्क किया गया, तो विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से "तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले" में सईद के प्रत्यर्पण की मांग करने वाला अनुरोध मिला है.

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हाफिज सईद (फाइल फोटो) हाफिज सईद (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 30 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 7:45 AM IST

पाकिस्तान ने शुक्रवार को पुष्टि की कि भारत ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद, 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी के प्रत्यर्पण की मांग की है. हाफिज सईद कई आतंकी मामलों में भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा वांछित है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान में मौजूद, सईद के प्रत्यर्पण की डिमांड संबंधी दस्तावेजों को हाल ही में इस्लामाबाद भेजा गया था.

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भारत ने भेजी है प्रत्यर्पण डिमांड
बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, "हमने इस मामले में एक जरूरी सहायक दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार को अपनी डिमांड भेजी है. "  Dawn.com ने बताया कि जब इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए संपर्क किया गया, तो विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से "तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले" में सईद के प्रत्यर्पण की मांग करने वाला अनुरोध मिला है.

भारत-पाक के बीच नहीं है प्रत्यर्पण संधि
उन्होंने कहा कि "इस मामले में यह ध्यान रखने वाली बात है कि, पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है." नई दिल्ली का इस्लामाबाद के साथ कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है. हालांकि, मामले से जु़ड़े और जानकार लोगों ने कहा कि इस तरह के फ्रेमवर्क समझौते के अभाव में भी प्रत्यर्पण संभव है. बता दें कि हाफिद सईद एक कट्टरपंथी मौलवी है, जिसे जुलाई 2019 में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) द्वारा उसके और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 23 FIR के बाद गिरफ्तार किया गया था.

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उन्हें अप्रैल 2022 में आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा आतंक वित्तपोषण के दो मामलों में 33 साल की संयुक्त सजा दी गई थी. सईद के नेतृत्व वाला जेयूडी लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का मुखौटा संगठन है, जो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है. इस हमले में छह अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे.

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