क्या फिर लौटेगा लॉकडाउन का दौर? बेकाबू भीड़ और Omicron का संकट... केंद्र ने लिखी राज्यों को ये चिट्ठी

नए साल से पहले कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन डरा रहा है. इस बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि वह अपने स्तर पर कोरोना और नए वैरिएंट से निपटने के लिए कमर कस लें.

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ओमिक्रॉन संकट के बीच बाजारों में भीड़ डरा रही है ओमिक्रॉन संकट के बीच बाजारों में भीड़ डरा रही है

कमलजीत संधू

  • नई दिल्ली,
  • 27 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 2:24 PM IST
  • देश में अबतक ओमिक्रॉन के 578 मामले
  • ओमिक्रॉन संकट के बीच गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र

नए साल से पहले कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन डरा रहा है. इस बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि वह अपने स्तर पर कोरोना और नए वैरिएंट से निपटने के लिए कमर कस लें. इसमें केंद्र की तरफ से यह भी लिखा गया है कि राज्य त्योहारी सीजन को देखते हुए अपने स्तर पर प्रतिबंधों का फैसला कर सकते हैं.

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बता दें कि दुनिया के साथ-साथ देश में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है. देखते ही देखते ओमिक्रॉन देश के 19 राज्यों तक पहुंच गया है. देश में अबतक ओमिक्रॉन के 578 मामले सामने आए हैं. गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि ओमिक्रॉन अबतक 116 देशों तक पहुंच गया है.

सोमवार को जारी लेटर में गृह मंत्रालय ने लिखा है कि सभी राज्य उचित कदम उठाएं और सतर्कता बनाएं रखें. राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि वे लोग नए वैरिएंट को लेकर प्रेस वार्ता के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं.

Live: 19 राज्यों में Omicron की दस्तक, देश में 578 केस

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ पर रोकथाम के लिए पाबंदियां लगाने पर भी राज्य विचार करें. बता दें कि पहले क्रिसमस और अब नया साल फिर आगे मकर संक्रांति और होली आदि त्योहारी सीजन ने ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ाई हुई है. पिछले कुछ दिनों में भी बाजारों, मॉल्स की ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिन्होंने डराया है. ऐसी जगहों पर भीड़ कोरोना के नए वैरिएंट के कहर को न्योता देने वाली साबित हो सकती है.

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केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से सभी राज्यों को यह पत्र लिखा गया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इससे कोरोना की रोकथाम में नई चुनौती माना जा रहा है.

गृह मंत्रालय के पत्र में लोगों को भी सावधान बरतने की सलाह दी गई है. लिखा गया है कि कोरोना को रोकने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे उनको ना मानने पर सेक्शन 50 से 61 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है.

 

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