12 साल की बच्ची से किया था रेप, ओडिशा की एक कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल जेल की सजा

ओडिशा की एक कोर्ट ने 12 साल की बच्ची से रेप के दोषी पाए एक शख्स को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है.

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ओडिशा की कोर्ट ने रेप के दोषी को सुनाई 20 साल जेल की सजा ओडिशा की कोर्ट ने रेप के दोषी को सुनाई 20 साल जेल की सजा

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 09 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 8:56 AM IST

ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक लड़की से बलात्कार के आरोप में 33 वर्षीय एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई. POCSO अदालत के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और ऐसा न करने पर उसे दो साल और जेल में बिताने होंगे.  

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह घटना पिछले साल सितंबर में मरीन पुलिस स्टेशन इलाके में हुई थी. विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने कहा कि जब बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी तो दोषी ने उसे चॉकलेट का लालच दिया. वह उसे घने पेड़ों से घिरी एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.    

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पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया शख्स 

घटना के बारे में जानने के बाद लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376AB  के तहत मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया, जो 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप से जुड़ी हुई है.  

पांडा ने कहा, अदालत ने 16 गवाहों और 20 प्रदर्शनों की जांच के बाद फैसला सुनाया है. इसने पीड़िता को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. 

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