मेहुल चोकसी को अदालत से झटका, याचिका खारिज ...फ्लैट और बंगले पर ICICI बैंक का कब्जा!

आईसीआईसीआई बैंक ने मामले में मेहुल चोकसी के हस्तक्षेप का विरोध किया. सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एसएम मेनजोगे ने पाया कि आईसीआईसीआई बैंक जिन संपत्तियों पर कब्जे की मांग कर रहा था, वे कंपनियों के स्वामित्व में थीं, न कि व्यक्तिगत रूप से मेहुल चोकसी के पास.

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मुंबई की एक अदालत ने मेहुल चोकसी की हस्तक्षेप याचिका खारिज की. मुंबई की एक अदालत ने मेहुल चोकसी की हस्तक्षेप याचिका खारिज की.

विद्या

  • मुंबई,
  • 30 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 7:30 AM IST

मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी द्वारा दायर एक हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया. भारत सरकार ने कोर्ट को बताया कि 13000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले की जांच के कारण चोकसी भाग रहा है और एंटीगुआ में छिपा हुआ है.

अदालत आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पीएनबी घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई दो संपत्तियों पर कब्जे की अनुमति देने की मांग की गई थी. इन संपत्तियों की कीमत 636 करोड़ रुपये आंकी गई है.

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ICICI बैंक ने मेहुल चोकसी की हस्तक्षेप याचिका का किया विरोध

मेहुल चोकसी ने दावा किया था कि वह वॉकेश्वर रोड पर गोकुल बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट और रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका के किहिम में बमनसुरे गांव में मकान नंबर 536 का मालिक है. चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने तर्क दियाा था कि चूंकि वह संपत्ति का मालिक है, इसलिए अदालत उसे सुने बिना संपत्ति बैंक को बहाल नहीं कर सकती.

हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने मामले में मेहुल चोकसी के हस्तक्षेप का विरोध किया. सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एसएम मेनजोगे ने पाया कि आईसीआईसीआई बैंक जिन संपत्तियों पर कब्जे की मांग कर रहा था, वे कंपनियों के स्वामित्व में थीं, न कि व्यक्तिगत रूप से मेहुल चोकसी के पास.

अदालत ने कहा- संपत्तियां मेहुल चोकसी की न​हीं, कंपनियों की हैं

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जज ने अपनी टिप्पणी में कहा, 'जिन कंपनियों के पास दोनों संपत्तियों का स्वामित्व है, वे एन एंड जे फिनस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड, रोहन मर्चेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, गीतांजलि इंफ्राटेक लिमिटेड और हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड हैं, न की आरोपी के स्वामित्व में हैं. इसलिए, कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए मेहुल चोकसी की याचिका में मुझे कोई कानूनी बल नहीं दिखता...जो सुरक्षित संपत्तियों की रिहाई/बहाली के लिए है. इसलिए, आवेदन खारिज किया जा रहा है'.

इस बीच मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति कोठारी ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को लेकर कोर्ट से शिकायत की. प्रीति कोठारी ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी को पता था कि वह बहुत पहले ही अपने पति के साथ एंटीगुआ में स्थानांतरित हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसने उनके मुंबई आवास पर समन भेजने का फैसला किया. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि वह जानबूझकर अदालत के सामने पेश होने से बच रही थीं.

मेहुल चोकसी की पत्नी के खिलाफ भी स्थायी गैर जमानती वारंट

मेहुल चोकसी की पत्नी कथित तौर पर भारत लौटने से इनकार कर रही हैं और उनके खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी है. प्रीति ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में शामिल न होने के लिए जारी वारंट को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. ईडी ने वारंट रद्द करने का विरोध करते हुए कहा था कि वह जानबूझकर एजेंसी के सामने पेश होने से बच रही हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं.

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