मौजूदा वक्त में बहाल नहीं होगी सिंधु जल संधि, भारत का कड़ा रुख, कहा- आतंकवाद बंद करे पाकिस्तान

सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की छटपटाहट के बीच भारत ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया है कि 65 साल पुरानी संधि मौजूदा स्वरूप में दोबारा लागू नहीं होगी और इसका भविष्य पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोकने पर निर्भर करेगा.

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सिंधु जल समझौता पर भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब. (File photo: ITG) सिंधु जल समझौता पर भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब. (File photo: ITG)

प्रणय उपाध्याय

  • नई दिल्ली,
  • 21 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 1:57 PM IST

पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ती मांग के बीच भारत ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है. सरकारी सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत का कहना है कि 65 साल पुराने इस समझौते में पूरी तरह बदलाव की जरूरत है और ये अपने मौजूदा स्वरूप में जारी नहीं रह सकता. भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की किसी भी व्यवस्था के लिए पाकिस्तान को ये साबित करना होगा कि उसने सीमा पार आतंकवाद खत्म कर दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यदि नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़े प्रावधानों को दोबारा सक्रिय करना है तो उन्हें एक अलग और संशोधित रूप में ही करना होगा.

भारत का कहना है कि ये कदम तभी संभव है, जब इस्लामाबाद भारत के खिलाफ प्रायोजित आतंकवाद को पूरी तरह से बंद कर दे. हालांकि, भारत फिलहाल इस संधि से पूरी तरह हटने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते उसके पास अपने हितों के खिलाफ जाने वाली किसी भी संधि को खत्म करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है.

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'झूठा नैरेटिव फैला रहा पाकिस्तान'

भारतीय सूत्रों ने पाकिस्तान के उस झूठे नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि भारत द्वारा संधि को स्थगित करने से वहां पानी की किल्लत हो रही है.

भारत का कहना है कि पाकिस्तान को मिलने वाले पानी का एक बड़ा हिस्सा उसके अपने पास भंडारण क्षमता (स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर) की कमी, व्यापक रिसाव (लीकेज) और उसके अपने प्रांतों के बीच जारी पानी के विवादों के कारण बर्बाद हो जाता है.

दरअसल, भारत द्वारा इस संधि को स्थगित करने का फैसला पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद लिया गया था. इस आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयाबा के प्रॉक्सी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने ली थी. इस हमले के जवाब में भारत ने कई राजनयिक और आर्थिक कदम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था. इसके बाद मई में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' भी चलाया था.

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1960 में हुई थी सिंधु जल संधि

बता दें कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की लंबी बातचीत के बाद ये संधि हुई थी. इसके तहत भारत को पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास और सतलुज पर अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण मिला है. ये समझौता भारत को पाकिस्तान जाने से पहले पश्चिमी सहायक नदियों पर किश्तवाड़ और रतले जैसी 'रन-ऑफ-रिवर' जलविद्युत परियोजनाएं बनाने की भी अनुमति देता है.

विवाद समाधान में PAK का अड़ियल रवैया

सूत्रों का कहना है कि संधि को लागू करने के शुरुआती वर्षों से ही पाकिस्तान ने भारत की लगभग हर परियोजना पर आपत्ति जताई है, चाहे वह छोटी 200 किलोवाट की परियोजना हो या सलाल, तुलबुल, बगलिहार, किश्तवाड़, रैटल और पाकल दुल जैसी बड़ी परियोजनाएं हों. पाकिस्तान का रवैया सहयोग के बजाय हमेशा बाधा डालने वाला रहा है. उसने विवाद निवारण के क्रमिक तंत्र का उल्लंघन करते हुए तकनीकी मुद्दों को जबरन तीसरे पक्ष के मंचों पर उठाया है. संधि को निलंबित करने से पहले भारतीय पक्ष ने इसमें संशोधन की पुरजोर वकालत की थी और इसके लिए कुछ विवादों को सुलझाने में इस्लामाबाद के अड़ियल रवैये का हवाला दिया था.

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भारत ने जताई थी आपत्ति

वहीं, साल 2015 में पाकिस्तान ने किश्तवाड़ और रैटल परियोजनाओं पर आपत्तियों के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करने की मांग की थी, लेकिन 2016 में वह एकतरफा रूप से पीछे हट गया और मध्यस्थता अदालत (कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) की मांग करने लगा.
विश्व बैंक ने दोनों को नियुक्त कर दिया, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया. भारत न्यूट्रल एक्सपर्ट की बैठकों में शामिल तो हुआ, लेकिन मध्यस्थता अदालत की कार्यवाही से दूर रहा. क्योंकि एक साथ दो समानांतर प्रक्रियाएं नहीं चलाई जा सकतीं.

पाकिस्तान में बेखौफ हैं आतंकी

भारत ने ये भी मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने के लिए कोई विश्वसनीय कदम नहीं उठाए हैं. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा प्रतिबंधित व्यक्ति और संगठन आज भी पाकिस्तान में सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं और खुलेआम जहर उगल रहे हैं. नियंत्रण रेखा (LoC) के पार की गतिविधियों से साफ पता चलता है कि आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

भारत ने अंत में ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि का भविष्य पूरी तरह से पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करेगा. पाकिस्तान को आतंकवाद पर अपना समर्थन हमेशा के लिए खत्म करना होगा और संधि के प्रति अपना अड़ियल रवैया छोड़ना होगा. जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ये 65 साल पुरानी संधि अपने पुराने रूप में किसी भी कीमत पर दोबारा शुरू नहीं हो सकती है.

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