मिजोरम में क्रिसमस और न्यू ईयर पर नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी, सरकार ने पटाखों पर लगाया BAN

राज्य की मुख्य सचिव रेनू शर्मा ने बताया कि बैठक में त्योहारी सीजन के दौरान शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों और कई संगठनों के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी. इसमें ये फैसला लिया गया है.

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मिजोरम में क्रिसमस और न्यूईयर पर आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे. (सांकेतिक तस्वीर) मिजोरम में क्रिसमस और न्यूईयर पर आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे. (सांकेतिक तस्वीर)

aajtak.in

  • आइजोल,
  • 22 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 10:56 PM IST

मिजोरम में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के दौरान आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे. क्योंकि मिजोरम सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. इसे लेकर एक अधिकारी ने बताया कि ईसाई बहुल राज्य मिजोरम इन दोनों आयोजनों के भव्य जश्न की तैयारी कर रहा है.

राज्य की मुख्य सचिव रेनू शर्मा ने मंगलवार को बुलाई गई वरिष्ठ अधिकारियों और कई संगठनों के नेताओं की एक बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जनता से क्रिसमस और न्यूईयर के दौरान पटाखों और अन्य आतिशबाज़ी सामग्री का उपयोग या बिक्री न करने की अपील की जाएगी.

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राज्य की मुख्य सचिव रेनू शर्मा ने बताया कि बैठक में त्योहारी सीजन के दौरान शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है. पहले भी मिजोरम में क्रिसमस और न्यूईयर के दौरान प्रदूषण से बचने और सुरक्षा कारणों से पटाखों, स्काई लालटेन और खिलौना बंदूकों सहित अन्य आतिशबाज़ी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया था.

बता दें कि इस बार दिल्ली में दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया था. वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया था. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पटाखों को लेकर जो निर्देश पहले जारी किए गए थे, वो सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखों को लेकर उसने जो पहले गाइडलाइंस जारी की हैं, वो पूरे देशभर के लिए है और किसी राज्य के लिए अलग से कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है. 

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