फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने सोमवार को मुंबई के पांच प्रमुख क्लबों के FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. FDA ने इन क्लबों की जांच के दौरान फूड सेफ्टी और साफ-साफाई के निमयों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर ये कार्रवाई की है. जांच में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, आरके जूहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, एमआईजी क्रिकेट क्लब और द विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब में कॉकरोच, गंदगी, एक्सपायर्ड खाना और कीटों का प्रकोप पाया गया. इसके अलावा मालाड वेस्ट स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को बिना वैध लाइसेंस के काम कर रहा था, जिसे जांच टीम ने तुरंत काम बंद करने का आदेश दिया.
FDA ने कहा कि कई संस्थान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और संबंधित नियमों का उल्लंघन करते पाए गए. इनमें साफ-सफाई, कीड़ों की रोकथाम (पेस्ट कंट्रोल), फूड स्टोरेज और साफ-सफाई के तरीकों में बड़ी कमियां पाई गईं.
एफडीए ने अपनी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि FDA ने 27 जुलाई को बृहन्मुंबई के सात खाद्य प्रतिष्ठानों में निरीक्षण अभियान चलाकर पांच प्रमुख संस्थानों के एफएसएसएआई लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जिनमें द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड, RK जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, MIG क्रिकेट क्लब (बांद्रा ईस्ट) और द विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब शामिल हैं. FDA ने कहा कि पांच संस्थानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए, एक को कामकाज बंद करने का आदेश दिया गया और एक को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया.
फूड हैंडलिंग में मिली लापरवाही
एफडीए ने कहा कि निरीक्षण के दौरान द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड में फूड हैंडलिंग वाले इलाके में जिंदा कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप मिला. वहां कचरा निपटान की खराब व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज में रखे खाने पर पानी टपकना, बंद नालियां, सड़ी-गली सब्जियां और एक्सपायर्ड हो चुके फूड आइटम रखे मिले.
इसके अलावा अधिकारियों ने सही फूड लेबलिंग न होने, FIFO/FEFO सिस्टम का पालन न करने, शाकाहारी और मांसाहारी खाना बनाने की जगहों के बीच अलग-अलग व्यवस्था न होने और क्रॉस-कंटैमिनेशन (एक खाने से दूसरे में गंदगी फैलने) के जोखिम की ओर भी इशारा किया.
साफ-साफई की कमी पर एक्शन
आरके जुहू जिमखाना में जर्जर दीवारें, साफ-सफाई की अपर्याप्त सुविधाएं, खराब ड्रेनेज सिस्टम, फूड स्टोरेज का गलत तापमान और तलने वाले तेल के इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड न होने जैसी कमियां मिलीं.
जांच में ये भी पता चला कि खाना बनाने और परोसने वाले कर्मचारी साफ-सफाई के बुनियादी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. वो ग्लव्स, कैप और एप्रन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे.
अपर्णा जुहू जिमखाना में खाना पकाने के उपकरण जंग लगे हुए पाए गए, कीड़ों के आने-जाने की जगहें खुली थीं, साफ-सफाई की सुविधाएं ठीन नहीं थीं और कच्चे, पके, शाकाहारी व मांसाहारी फूड आइटम को अलग-अलग रखने की सही व्यवस्था नहीं थी. FDA ने ये भी पाया कि खाने के संपर्क में आने वाले उपकरणों को ठीक से सैनिटाइज नहीं किया जा रहा था और अनिवार्य ऑडिट भी नहीं कराए गए थे.
थर्ड पार्टी कर रही थी क्लब का संचालन
MIG क्रिकेट क्लब की जांच में पता चला कि क्लब में बिना लाइसेंस वाली तीसरी संस्था नेबुला केटरिंग सर्विसेज बिना वैध लाइसेंस के वहां काम कर रही थी. FDA ने क्लब में कीड़ों के हमले, खाने-पीने की चीज़ों को गलत तरीके से रखने, खाने और पानी की टेस्टिंग के रिकॉर्ड न होने और ट्रेंड टेक्निकल स्टाफ की कमी की भी बात कही.
FDA ने कहा कि मलाड वेस्ट में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब बिना जरूरी फ़ूड बिजनेस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के चल रहा था जो 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फ़ूड बिज़नेस का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशंस, 2011' का उल्लंघन है. क्लब को तुरंत फूड बिजनेस का कामकाज बंद करने का निर्देश दिया गया.
विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब भी फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया. अधिकारियों ने ड्रेनेज सिस्टम की खराब देखरेख, गंदे फ़र्श, टूटी-फूटी छतें, तापमान की सही निगरानी न होना, पुराने फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड और सफाई के सही शेड्यूल की कमी जैसी कमियां पाईं.
FDA ने कहा कि ये कार्रवाई फूड सेफ्टी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और असुरक्षित फूड प्रैक्टिस को रोककर लोगों की सेहत की रक्षा करने के लिए की गई.
aajtak.in