औरंगाबाद: HC का आदेश- शराब की फैक्ट्रियों के पानी में होगी 60 फीसदी की कटौती

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने मंगलवार को शराब की फैक्ट्रियों के पानी में कटौती करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद 10 मई तक शराब की फैक्ट्रियों को मिलने वाले पानी में 50 फीसदी और 10 मई के बाद 60 फीसदी की कटौती होगी.

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रोहित गुप्ता

  • औरंगाबाद ,
  • 26 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 3:08 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने मंगलवार को शराब की फैक्ट्रियों के पानी में कटौती करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद 10 मई तक शराब की फैक्ट्रियों को मिलने वाले पानी में 50 फीसदी और 10 मई के बाद 60 फीसदी की कटौती होगी.

औरंगाबाद बेंच ने जोनल कमिश्नर को कहा कि पानी की कटौती पर वे जरूरत पड़ने पर आगे फैसला ले सकते हैं और फैसला लेने के बाद इस बारे में कोर्ट को बताएं. शि‍वसेना ने कुछ दिन पहले यह मुद्दा उठाया था कि सरकार बीयर फैक्ट्रियों को दिया जाने वाला पानी क्षेत्रों के लोगों को क्यों नहीं दे रही?

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शिवसेना ने कहा था कि . मराठवाड़ा में पानी की भारी समस्या है. यहां 10 बीयर फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 20 फीसदी पानी की कटौती का फरमान लागू किया गया है. यहां सरकार लोगों को पानी उपलब्ध करा पाने में असहाय नजर आ रही है.

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