जम्मू-कश्मीर: UAPA कोर्ट ने हिज्बुल कमांडर को सुनाई सजा, 15 साल कैद में रहेगा आतंकी

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, 'श्रीनगर UAPA कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के स्वयंभू जिला कमांडर आमिर नबी वागे उर्फ ​​अबु कासिम की जांच के लिए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) को दोषी ठहराया है. उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है.'

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हिज्बुल के कमांडर को 15 साल की सजा हिज्बुल के कमांडर को 15 साल की सजा

aajtak.in

  • श्रीनगर,
  • 29 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 1:50 AM IST

श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू कमांडर को 15 साल कैद की सजा सुनाई. प्रतिबंधित संगठन के एक जिला कमांडर अमीर नबी वागे उर्फ ​​​​अबू कासिम को UAPA अदालत ने जम्मू-कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी की जांच के आधार पर दोषी ठहराया था.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, 'श्रीनगर UAPA कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के स्वयंभू जिला कमांडर आमिर नबी वागे उर्फ ​​अबु कासिम की जांच के लिए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) को दोषी ठहराया है. उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है.'

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कौन है आमिर नबी वागे?

आमिर नबी वागे दक्षिणी कश्मीर के बिजबिहाड़ा के गोरिवन का रहने वाला है. यह आतंकी हिजबुल का अनंतनाग जिले का कमांडर है. पुलिस के उसे कुछ दिन पहले एक अस्पताल ने योजना बनाकर गिरफ्तार किया था, आतंकी आमिर नबी अपनी किडनी के इलाज के लिए पहुंचा था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आतंकी ने समर्पण की बात की थी. लेकिन इस पर पुलिस ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. आरोपी 10 लाख का इनामी था.

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