हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सीबीआई को वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कोई भी एक्शन लेने से पहले कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है.
सीबीआई की याचिका पर फैसला
गौरतलब है कि सीबीआई ने के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले की वजह से पूछताछ ना कर पाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
जांच में सहयोग करें सीएम
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली ने सीबीआई को वीरभद्र सिंह से पूछताछ करने की अनुमति दे दी. सीएम वीरभद्र को इस आदेश के बाद सीबीआई जांच में सहयोग करना ही होगा.
गिरफ्तारी से पहले कोर्ट को करें सूचित
हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सीबीआई सीएम वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार करने का फैसला करती है, तो इसके पहले उसे कोर्ट से इजाजत लेनी होगी.
सुरभि गुप्ता