गुरुग्राम: बीफ़ पकाते हुए वीडियो अपलोड करने के बाद बंगाली महिला गिरफ़्तार

गुरुग्राम पुलिस ने पश्चिम बंगाल की रहने वाली ज्योत्सना बीबी को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर बीफ पकाने से जुड़ा वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. शिकायत के बाद सेक्टर-29 थाने में मामला दर्ज किया गया और महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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गुरुग्राम से महिला हुई गिरफ्तार. (Photo: Representational ) गुरुग्राम से महिला हुई गिरफ्तार. (Photo: Representational )

aajtak.in

  • गुरुग्राम,
  • 03 जून 2026,
  • अपडेटेड 2:03 PM IST

गुरुग्राम पुलिस ने एक महिला को गिरफ़्तार किया है. पुलिस ने बुधवार को बताया कि महिला ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री के लिए बीफ़ (गोमांस) पकाया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने बताया कि ज्योत्सना बीबी, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर ज़िले की रहने वाली है और गुरुग्राम के चक्कपुर इलाक़े में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी. उसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस ने यह भी बताया कि उन्होंने महिला का मोबाइल फ़ोन भी ज़ब्त कर लिया है.

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चक्करपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी शिकायत
पुलिस के अनुसार 30 मई को चक्कपुर पुलिस चौकी को सूचना मिली कि बीफ़ से जुड़े एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. शिकायतकर्ता दिनेश यादव, जो चक्कपुर गांव के रहने वाले हैं, ने एक ऐसा वीडियो दिखाया जो देखने में ताना मारने वाला लग रहा था.

इस वीडियो में एक महिला कह रही थी, "मैंने ख़ास तौर पर आपके (पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री) लिए बीफ़ पकाया है." उसने आगे कहा, "इस बार आपने मुझे 'क़ुर्बानी' (बलिदान) नहीं करने दी." शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की और 30 मई को बीबी को गिरफ़्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि शहर की अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मंगलवार को बीबी के वकील ने ज़मानत याचिका दायर की, लेकिन उसे ज़मानत नहीं मिली. पुलिस ने बताया कि याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुमन की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तारीख़ तय की है.

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महिला की जमानत पर अब 8 जून को होगी सुनवाई
शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील सुंदर ने बताया कि मंगलवार को आरोपी की ज़मानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और अगली सुनवाई 8 जून को होगी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने आरोपी का मोबाइल फ़ोन भी ज़ब्त कर लिया है और उसे फ़ॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रख लिया है. पुलिस ने अदालत में ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है. मामले में आगे की जां जारी है."

इससे पहले मई में पश्चिम बंगाल सरकार ने दिशानिर्देशों की एक नोटिस जिसमें अधिकारियों से "फ़िट सर्टिफ़िकेट" (उपयुक्तता प्रमाण पत्र) लिए बिना जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी गई थी। सरकार ने चेतावनी दी थी कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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