गुजरात में आर्थ‍िक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण, पाटीदारों को भी लाभ

राज्य के वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से कम है, वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं.

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राज्य सरकार में मंत्री विजय रूपानी राज्य सरकार में मंत्री विजय रूपानी

स्‍वपनल सोनल / गोपी घांघर

  • अहमदाबाद,
  • 29 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 3:15 PM IST

गुजरात सरकार ने आर्थ‍िक पिछड़ेपन को आधार मानकर राज्य में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. इस बाबत 1 मई को अधि‍सूचना जारी की जाएगी. शुक्रवार को राज्य सरकार में मंत्री विजय रूपानी ने इस फैसले की जानकारी दी.

एक संवाददाता सम्मेलन में रूपानी ने बताया कि राज्य के वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से कम है, वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं. बता दें कि आर्थिक आधार पर सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को किया जा रहा था, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है.

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गौरतलब है कि आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में आंदोलन कर रहा पाटीदार समुदाय भी सामान्य वर्ग में आता है. सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद की अगुवाई में पाटीदार समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा था, जो बाद में हिंसक हो गया.

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