सबूतों का अभाव, कबूलनामे पर उठे सवाल... मालेगांव केस के आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए विस्फोट मामले में 17 साल की लंबी सुनवाई के बाद मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि "सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता", और अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा.

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अदालत ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. (File Photo) अदालत ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. (File Photo)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 31 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 5:11 PM IST

महाराष्ट्र के मालेगांव में 2007 में हुए बम धमाके के मामले में 17 साल बाद बड़ा फैसला आया है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले.

यह साबित नहीं हो सका कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी और ना ही जांच एजेंसी सबूत दे पाई कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ही RDX लाए थे. कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी-एनडीए ने कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप लगाया है..

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2008 से 2025 तक चले मालेगांव ब्लास्ट केस की कहानी सिर्फ एक आतंकवादी हमले की नहीं, बल्कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया की लंबी, जटिल और कई बार बाधित होती गई यात्रा की भी है. इस दौरान केस पांच अलग-अलग विशेष जजों की अदालतों से होकर गुज़रा.

साध्वी प्रज्ञा के लिए कोर्ट ने क्या कहा
 विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ भले ही "गंभीर संदेह" हो, लेकिन वह उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है. इस फैसले के साथ ही "हिंदू या भगवा आतंकवाद" का वह कथित नैरेटिव भी कमजोर पड़ा, जिसे विपक्ष ने बीजेपी पर हमला करने के लिए 2008 की इस घटना के बाद उछाला था.  महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने अपनी जांच में दावा किया था कि धमाके में इस्तेमाल की गई एलएमएल फ्रीडम बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी.

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एनआईए कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि बाइक वास्तव में प्रज्ञा ठाकुर की ही थी. कोर्ट ने कहा, “दोपहिया वाहन के चेसिस नंबर का पूरा विवरण फॉरेंसिक जांच में नहीं मिल पाया, इसलिए यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि वह बाइक वास्तव में उनकी थी.” कोर्ट ने यह भी माना कि साध्वी प्रज्ञा, जिन्हें नौ साल जेल में बिताने पड़े, धमाके से दो साल पहले ही सन्यास ले चुकी थीं और भौतिक वस्तुओं का त्याग कर चुकी थीं.

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लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स मंगवाया या बम तैयार किया. अभियोजन पक्ष ने यह दावा भी किया था कि एक उग्रवादी हिंदू संगठन ‘अभिनव भारत’, जिसमें पुरोहित सदस्य थे, ने इस धमाके की साजिश रची थी.

कोर्ट ने इस दावे को भी खारिज कर दिया और कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभिनव भारत किसी "आतंकी गतिविधि" में शामिल था. हालांकि कोर्ट ने माना कि पुरोहित और एक अन्य आरोपी अजय रहीरकर के बीच वित्तीय लेन-देन हुए थे और दोनों अभिनव भारत के पदाधिकारी थे. लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह पैसा पुरोहित ने अपने घर के निर्माण और एलआईसी पॉलिसी के लिए उपयोग किया, न कि किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए.

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जज बदले, सुनवाई थमी... मुकदमा खिंचता गया
पीड़ित पक्ष और आरोपी दोनों ही इस बात पर सहमत रहे कि जजों के बार-बार तबादले ने सुनवाई में देरी की. आरोपी समीर कुलकर्णी ने यहां तक कह दिया कि यह भारत के सबसे लंबे मुकदमों में से एक था. उन्होंने बचाव और अभियोजन, दोनों पर ही आरोप लगाया कि वे मुकदमे को समय पर निपटाने में असफल रहे. कुलकर्णी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी ताकि सुनवाई की रफ्तार बढ़ाई जा सके.

पीड़ितों की तरफ से वकील शहीद नदीम ने भी स्वीकार किया कि केस रिकॉर्ड इतने बड़े थे कि हर बार नया न्यायाधीश मुकदमे को शून्य से शुरू करता रहा, जिससे लगातार देरी होती गई. इस मामले की अध्यक्षता करने वाले पहले न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश वाई.डी. शिंदे थे. उन्होंने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य सहित अभियुक्तों की प्रारंभिक रिमांड की प्रक्रिया संभाली.

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इन पांच जजों ने की सुनवाई

जस्टिस वाय.डी. शिंदे (2008 - 2015): पहले विशेष न्यायाधीश शिंदे ने प्रज्ञा ठाकुर, ले. कर्नल पुरोहित और अन्य आरोपियों की रिमांड देखी. उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मकोका (MCOCA) की धाराएं हटाईं. उनका मानना था कि आरोपियों के खिलाफ एक से अधिक आरोप पत्र दाखिल नहीं हुए, जो मकोका लागू करने की कानूनी शर्त है. हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे बहाल कर दिया.

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जस्टिस एस.डी. टेकाले : टेकाले ने एनआईए द्वारा प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट देने की मांग खारिज कर दी और माना कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं.

जस्टिस वी.एस. पडलकर: उन्होंने अक्टूबर 2018 में आरोप तय किए और मुकदमे की औपचारिक शुरुआत की. उनके कार्यकाल में पहले गवाह की गवाही भी हुई.

जस्टिस पी.आर. सित्रे : कोविड-19 महामारी के बावजूद, उन्होंने 100 गवाहों से पूछताछ पूरी की. जब उनका तबादला होने लगा, तो पीड़ितों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर तबादले पर रोक लगाने की मांग की, ताकि देरी न हो.

जस्टिस ए.के. लाहोटी: जून 2022 में उन्होंने केस की कमान संभाली. जब अप्रैल 2025 में उनका नासिक तबादला प्रस्तावित हुआ, तो फिर पीड़ितों ने हाईकोर्ट से मांग की कि वे मुकदमा पूरा होने तक मुंबई में ही रहें. कोर्ट ने उनकी सुनवाई करते हुए अगस्त 2025 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया, जिससे वे केस का अंतिम फैसला सुना सके.

ठाकुर ने कहा कि बरी होना न केवल उनकी, बल्कि हर "भगवा" की जीत है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 17 सालों से उनका जीवन बर्बाद हो गया था और भगवान उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने "भगवा" का अपमान करने की कोशिश की.

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बरी होने पर क्या बोले आरोपी
फैसले के बाद, ठाकुर, पुरोहित और अन्य पांच आरोपियों ने विशेष एनआईए न्यायाधीश ए.के. लाहोटी और अपने वकीलों का आभार व्यक्त किया. ठाकुर ने अदालत को बताया कि 2008 में इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से उनका जीवन बर्बाद हो गया था और वह केवल इसलिए जीवित रह पाईं क्योंकि वह एक "संन्यासी" थीं. उन्होंने कहा, "यह केस सिर्फ़ मैंने नहीं, बल्कि भगवा ने लड़ा था. मेरा पूरा जीवन कलंकित कर दिया था." ठाकुर ने अदालत से कहा, "आज भगवा की विजय हुई है, न्याय की जीत हुई है. जिसने भी भगवा को बदनाम किया, भगवान उसे सज़ा देगा."

कर्नल पुरोहित ने कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है और उन्होंने कहा कि वह पहले की तरह और उसी जोश के साथ देश की सेवा करते रहेंगे. उन्होंने कहा, "कोई भी जांच एजेंसी गलत नहीं होती, इन एजेंसियों में काम करने वाले लोग ही गलत होते हैं. यह देश महान है. हमें ध्यान रखना चाहिए कि गलत लोग न उठें और हम जैसे लोगों को तकलीफ न पहुंचाएं."

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2008 में हुआ था ब्लास्ट
मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित इस कस्बे में एक मस्जिद के पास 29 सितंबर, 2008 को एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण से धमाका हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 अन्य घायल हो गए.

विशेष अदालत ने मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ "कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत" नहीं थे. अदालत ने कहा कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता. उसने आगे कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अदालत केवल धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकती.
 

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