दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक शख्स के साथ मारपीट के मामले में 2 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
के साथ बाकी के दो आरोपियों पर भी कोर्ट ने 2-2 लाख रुपये का जुर्माना किया है. अगर इस मामले में दोषी करार दिए गए सहीराम पहलवान समेत तीनों लोग यह रकम नहीं भरते हैं तो उनको 3-3 महीने की जेल होगी. कोर्ट पिछले महीने सहीराम समेत 3 लोगों को पहले ही दोषी करार दे चुका है.
पीड़ित को मिलेगा मुआवजा
इसके अलावा को इस मामले में 50 हजार का मुआवजा उस व्यक्ति को देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है जिसकी पिटाई विधायक और उसके साथ मौजूद 2 अन्य लोगों ने की थी. जबकि कोर्ट में सहीराम पहलवान और बाकी के 2 दोषियों को कुल 6 लाख की रकम जुर्माने के तौर पर जमा करानी होगी.
मामला सितंबर 2016 का है जब तुगलकाबाद से स्थानीय विधायक सहीराम ने उनकी गली में चल रहे काम को रुकवा दिया था. जब शिकायतकर्ता ने उसकी वजह जाननी चाहे तो विधायक ने न सिर्फ उसके साथ अभद्र व्यवहार किया बल्कि बाद में अपने लोगों के साथ मिलकर मारपीट भी की.
बच गई विधायकी
सहीराम पहलवान को जिन धाराओं में दोषी करार दिया गया है उसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान है.
ऐसे में जब पटियाला हाउस कोर्ट ने सहीराम पहलवान को मारपीट के इस मामले में दोषी करार दिया था तो आशंका थी कि अगर सजा 2 साल से ऊपर हुई तो सहीराम पहलवान की विधायक के तौर पर सदस्यता भी खत्म हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में विधायक को दो लाख का जुर्माना करके छोड़ दिया है.
पूनम शर्मा / सुरेंद्र कुमार वर्मा