HC का दिल्ली सरकार से सवाल- बाजार, जिम खुल गए तो स्पा खोलने की इजाजत क्यों नहीं?

दिल्ली सरकार से कोर्ट ने ये सवाल स्पा एसोसिएशन से जुड़े लोगों की याचिका पर किया है. एसोसिएशन ने मार्च में लगे पहले लॉकडाउन के बाद से अभी तक स्पा को नहीं खोले जाने की अनुमति न मिलने के बाद कोर्ट का रुख किया. 

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हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से किया सवाल (फाइल फोटो) हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से किया सवाल (फाइल फोटो)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 25 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 12:27 AM IST
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से किया सवाल
  • स्पा एसोसिएशन से जुड़े लोगों की याचिका पर सुनवाई
  • हाई कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि जब बाजार जिम, रेस्टोरेंट, मेट्रो, बस चलाने की अनुमति दे दी गई है तो फिर स्पा को खोलने की इजाजत अब तक क्यों नहीं दी गई है. कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि स्पा को बंद रखने के पीछे कारण क्या है. 

दिल्ली सरकार से कोर्ट ने ये सवाल स्पा एसोसिएशन से जुड़े लोगों की याचिका पर किया है. एसोसिएशन ने मार्च में लगे पहले लॉकडाउन के बाद से अभी तक स्पा को नहीं खोले जाने की अनुमति न मिलने के बाद कोर्ट का रुख किया. अपनी याचिका में स्पा मालिकों ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत पेशेवर थैरेपिस्ट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है. लेकिन स्पा बंद होने के चलते वो बेरोजगार हैं.

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दरअसल, कोर्ट ने ये सवाल दिल्ली सरकार से तब किया जब केंद्र सरकार के वकील की तरफ से साफ कर दिया गया कि उन्होंने स्पा को खोलने की मनाही नहीं की है. 18 नवंबर को स्पा खोलने को लेकर कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया गया है. लेकिन दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार ने तय किया है कि फिलहाल स्पा को नहीं खोला जाएगा. 

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब बाकी चीजों को राज्य सरकार खोल चुकी है तो फिर सिर्फ पाबंदी स्पा पर ही क्यों लगाई गई है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया. हलफनामे में सरकार को यह बताना होगा कि ऐसा क्या विशेष कारण है जिसके चलते स्पा को अभी भी बंद रखा गया है.

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दिल्ली में स्पा मालिकों की तरफ से लगाई गई इस याचिका में कहा गया है कि देश के बाकी और राज्यों में स्पा को सुरक्षा उपायों के साथ चलाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन दिल्ली में मार्च से अब तक स्पा बंद रखे गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब सैलून, जिम, रेस्टोरेंट और बार जैसे व्यवसायों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है और यहां तक ​​कि दिल्ली मेट्रो को भी फिर से शुरू किया गया है, तो स्पा क्यों नहीं खोला जा सकता. दिल्ली सरकार के इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा.

 

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