दिल्लीः अब बार, रेस्तरां में रात के 3 बजे तक उठा सकेंगे शराब का लुत्फ, ठेकों के अंदर जाकर चुनें अपनी पसंद का ब्रांड

New Excise Policy Delhi: दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 को सोमवार को पब्लिक किया गया है. कहा गया है कि शराब बिक्री से मिलने वाला टैक्स प्रदेश के राजस्व का प्रमुख अंग है.

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दिल्ली की नई आबकारी नीति जारी (सांकेतिक फोटो) दिल्ली की नई आबकारी नीति जारी (सांकेतिक फोटो)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 06 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 10:50 AM IST
  • दिल्ली की नई आबकारी नीति सार्वजनिक की गई
  • शराब की दुकानों की सूरत बदलने की तैयारी

राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों की शक्ल अब बदलने का प्लान तैयार किया गया है. नई आबकारी नीति (Delhi Excise policy 2021-22) के तहत दिल्ली में शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, उनमें एसी लगे होंगे, जहां धक्का- मुक्की नहीं होगी और लोग ठेके के अंदर जाकर आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे. इसके साथ-साथ क्लब और रेस्तरां में अब रात तीन बजे तक शराब परोसने की इजाजत होगी.

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दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 को सोमवार को पब्लिक किया गया है. कहा गया है कि शराब बिक्री से मिलने वाला टैक्स प्रदेश के राजस्व का प्रमुख अंग है. नए सिस्टम का सीधा मतलब यह है कि दिल्ली सरकार खुदरा शराब व्यापार से खुद को अलग करके प्राइवेट शराब दुकानों को मार्केट में उतरने का मौका देगी.

शराब की दुकानों के बाहर भीड़ की इजाजत नहीं, वॉक-इन की सुविधा

दिल्ली की नई आबकारी नीति के मुताबिक, देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्पलेक्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं. आगे लिखा गया है कि, ‘हर खुदरा शराब विक्रेता ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देगा जिससे लोग आएं और सामान लेकर आसानी से जाए. उन्हें इसी के हिसाब से दुकानों को तैयार करना होगा. अब दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार या भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी.’ मतलब लोग शराब की दुकान के अंदर जाकर खुद अपनी पंसद की शराब चुन सकेंगे.

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शराब की दुकानों को एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे. वहां दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी.

शराब की दुकान खोलने वाले को आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा. मतलब अगर उसकी वजह से पड़ोस की दुकान ‘उपद्रव’ का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो उस संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

बियर बनाने की छोटी इकाइयों (microbrewery) से ग्राहक बोतल या ग्रोलर्स (एक प्रकार का जग) में ड्राट बियर ले सकेंगे. हालांकि जहां भी ड्राट बियर टेक अवे की तरह सर्व की जाएगी वहां इस बियर की शार्ट शेल्फ लाइफ के बारे में सूचना और साइनेज देना होगा. साथ ही बोतलों पर एक्सपायरी डेट साफ तौर पर अंकित होना चाहिए.

इवेंट में शराब परोसने के लए स्थायी लाइसेंस की जरूरत नहीं

अभी तक बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल, पार्टी प्लेस में शादी, पार्टी या कोई इवेंट आयोजित करने पर शराब परोसने के लिए वेन्यू मालिक को अस्थाई लाइसेंस लेना होता था. अब नए L-38 लाइसेंस के जरिए एक बार सालाना फीस भरने के बाद बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल अपने यहां आयोजित होने वाली पार्टियों में देसी और विदेशी शराब सर्व कर सकेंगे. किसी अस्थायी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी.

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प्रत्येक जोन में 27 खुदरा शराब दुकानें 

प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी. आबकारी नीति 2021- 22 के मुताबिक दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी. जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें होंगी.

कई अहम और नई बातों के साथ-साथ आबकारी नीति 2021-22 में कुछ चीजों का शामिल नहीं किया गया है, जिनका जिक्र पहले आया था. इसमें शराब की होम डिलिवरी की बात, पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 करना जैसी बातें शामिल नहीं दिखीं.

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