FIR में नाम, फिर भी आदित्य ठाकरे आरोपी नहीं... दिशा सालियान केस में CBI की FIR का कानूनी पेंच

दिशा सालियान केस की CBI FIR में गंभीर आरोपों का जिक्र है. जानिए FIR में क्या लिखा है और नीरव मोदी व सचिन सावंत की CBI FIR से इसका फॉर्मेट कैसे अलग है.

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दिशा केस की FIR का राज (Photo: ITGD) दिशा केस की FIR का राज (Photo: ITGD)

विद्या / दिव्येश सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 15 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 1:44 PM IST

दिशा सालियान केस एक बार फिर सुर्खियों में है. करीब छह साल पुराने इस मामले में CBI ने FIR दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली है. FIR सामने आने के बाद अब एक और सवाल चर्चा में है- क्या CBI की इस FIR में आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाया गया है? दरअसल, दिशा सालियान मामले की FIR को CBI की वेबसाइट पर उपलब्ध दूसरी FIRs से मिलाकर देखने पर उसका फॉर्मेट कुछ अलग नजर आता है.

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दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत पर दर्ज यह करीब 10 पेज की FIR कई बिंदुओं में दर्ज की गई है. इसमें संदिग्ध अपराधों के तौर पर आपराधिक साजिश, गैंगरेप, हत्या, सबूत मिटाना या अपराधियों को बचाने के लिए गलत जानकारी देना जैसे आरोपों का जिक्र है. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की ओर से कानून की अनदेखी कर आरोपियों को सजा से बचाने और गलत रिकॉर्ड तैयार करने जैसे अपराधों का भी उल्लेख है.

FIR में दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत से जुड़ी घटना की तारीख और समय का विवरण भी दिया गया है. इसके बाद शिकायतकर्ता सतीश सालियान की जानकारी दर्ज है. FIR के एक कॉलम में यह भी पूछा गया है कि शिकायत दर्ज कराने में कोई देरी हुई या नहीं. इसके सामने ‘No delay’ लिखा गया है.

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FIR में क्या कहा गया है?

FIR के 12वें बिंदु में ‘First Information Contents’ के तहत शिकायतकर्ता सतीश सालियान का बयान दर्ज है. इसके बाद 13वें बिंदु में ‘Action Taken’ के तहत बताया गया है कि उपलब्ध जानकारी से संबंधित धाराओं में अपराध सामने आने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

यहीं से FIR को लेकर चर्चा और दिलचस्प हो जाती है. क्योंकि CBI की वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ दूसरी FIRs को देखें तो उनमें आरोपी व्यक्तियों का विवरण अलग तरीके से दर्ज दिखाई देता है.

नीरव मोदी वाली FIR में आरोपियों का अलग से जिक्र

उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले की CBI FIR करीब 10 पेज की है. उसके शुरुआती हिस्से में भी संदिग्ध अपराध, शिकायतकर्ता और FIR की जानकारी दर्ज है. लेकिन इसके साथ लगाए गए एनेक्सचर में आरोपियों की जानकारी दी गई है. इसमें नीरव मोदी समेत अन्य ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है. मतलब उस FIR में आरोपी पक्ष की जानकारी अलग से सामने आती है.

सचिन सावंत केस की FIR में भी आरोपी दर्ज

इसी तरह पूर्व IRS अधिकारी सचिन सावंत से जुड़े भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले की CBI FIR को देखें तो उसमें FIR के शुरुआती हिस्से में ही चार आरोपियों का विवरण दिया गया है. इसमें सचिन सावंत के साथ तीन अन्य सह-आरोपियों की जानकारी दर्ज है.

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यहीं दिशा सालियान मामले की FIR का फॉर्मेट अलग दिखाई देता है. इसमें आरोपों और शिकायतकर्ता का विवरण तो है, लेकिन उसी तरह किसी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर अलग कॉलम या एनेक्सचर में नामित नहीं किया गया है.

फिर आदित्य ठाकरे का नाम कहां है?

यही वह सवाल है जिस पर अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. दिशा सालियान मामले को लेकर पहले से ही आदित्य ठाकरे का नाम राजनीतिक और सार्वजनिक बहस में आता रहा है. लेकिन उपलब्ध FIR के फॉर्मेट को लेकर सवाल यह है कि क्या उसमें उन्हें आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है?

यहां बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का संदर्भ भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके बाद CBI को मामले की जांच सौंपी गई. आदेश में इस बात को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए थे कि किसी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर नामित करने से पहले उसके खिलाफ सामने आए सबूतों को देखा जाए.

FIR में किसी व्यक्ति का नाम आरोपी के रूप में दर्ज होना और जांच के दौरान किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आना- दो अलग-अलग बातें हो सकती हैं.

फिलहाल दिशा सालियान मामले की FIR में अपराधों और शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों का विवरण दर्ज है. CBI अब इस मामले की जांच कर रही है. दूसरी CBI FIRs के मुकाबले इस FIR के फॉर्मेट को लेकर उठ रहे सवाल और जांच के दौरान किन लोगों की भूमिका सामने आती है, यह आगे की प्रक्रिया में स्पष्ट होगा.

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