मासूम संग हैवानियत की हद, रेप के बाद अस्पताल में भर्ती

राजस्थान के सीकर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दस साल की मासूम के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 363 और पॉस्को कानून की धारा 3,4 के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
राजस्थान के सीकर में हुई वारदात राजस्थान के सीकर में हुई वारदात

मुकेश कुमार

  • जयपुर,
  • 24 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 1:29 PM IST

राजस्थान के सीकर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दस साल की मासूम के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 363 और पॉस्को कानून की धारा 3,4 के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement

महिला थाना पुलिस के अनुसार, बस डिपो के पास कच्ची बस्ती में रहने वाली पीड़िता को आरोपी दुकान की सफाई करवाने के बहाने ले गया. वहां उसके साथ रेप कर फरार हो गया. पीड़िता ने अपनी मां को आप बीती बताई. मां बच्ची को लेकर पहले निजी अस्पताल गई. वहां से उसे सीकर के एसके अस्पताल भेज दिया गया.

वहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया. घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर और पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली. पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है.

देह व्यापार के लिए किया मजबूर
राजस्थान के कोटा में एक नाबालिग लड़की को देह व्यापार के लिए मजबूर करने पर एक महिला सहित तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. उद्योगनगर थाने के प्रभारी धनराज मीणा ने बताया कि उन पर आईपीसी और पोक्सो कानून की संबंधित धाराओं और एससी-एसटी कानून की धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया है.

Advertisement

तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज
बाल कल्याण समिति कोटा ने लड़की (15) को देह व्यापार के लिए मजबूर करने के आरोप में तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष हरीश गुरूबक्सानी ने बताया कि उन्होंने बंबई योजना क्षेत्र में किराये के एक कमरे से लड़की को मुक्त कराया. लोगों ने कमरे में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की थी.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement