मेट्रो में 4 लोगों की हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत

ताइवान सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ताइपे मेट्रो रेल के एक डिब्बे में चार लोगों की हत्या करने और 22 लोगों को घायल करने वाले 23 वर्षीय व्यक्ति को मृत्युदंड सुनाया है. यह घटना 21 मई, 2014 की है. अदालत ने मृत्युदंड के साथ ही झेंग जी को उनके नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया है.

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ताइवान में मृत्युदंड प्रभावी है ताइवान में मृत्युदंड प्रभावी है

मुकेश कुमार

  • ताइपे,
  • 22 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 4:29 PM IST

ताइवान सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ताइपे मेट्रो रेल के एक डिब्बे में चार लोगों की हत्या करने और 22 लोगों को घायल करने वाले 23 वर्षीय व्यक्ति को मृत्युदंड सुनाया है. यह घटना 21 मई, 2014 की है. अदालत ने मृत्युदंड के साथ ही झेंग जी को उनके नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया है.

अदालत ने कहा कि झेग के खिलाफ गंभीर अपराधों को अंजाम देने के स्पष्ट सबूत हैं. इन अपराधों को पूरे होशो-हवाश में अंजाम दिया गया है, न कि किसी मनोविकार की अवस्था में. ताइवान में लगातार प्रभावी है. यहां के अधिकांश नागरिक इसके पक्ष में हैं. हालांकि कुछ संगठन समाप्त करने के लिए अभियान चला रहे हैं.

बताते चलें कि हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 10 में से नौ ताइवानी लोगों ने मृत्युदंड को बनाए रखने का समर्थन किया है. उनका कहना है कि इसे समाप्त करने से सार्वजनिक व्यवस्था चरमरा जाएगी. के खिलाफ एक बड़ा भय समाप्त हो जाएगा. ऐसे में यह सजा जारी है.

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