प्रद्युम्न हत्याकांड: पिंटो फैमिली पर देश छोड़ने पर प्रतिबंध

जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने वरुण की याचिका खारिज करने का आदेश सुनाया.

Advertisement
SC ने रद्द की प्रद्युम्न के पिता की याचिका SC ने रद्द की प्रद्युम्न के पिता की याचिका

आशुतोष कुमार मौर्य / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 11 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:46 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत को कायम रखा है. SC ने सोमवार को प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर की पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिंटो परिवार पर बिना अनुमति देश छोड़कर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने वरुण की याचिका खारिज करने का आदेश सुनाया. गौरतलब है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले 7 वर्षीय प्रद्युम्न की 8 सितंबर को स्कूल के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी.

Advertisement

रेयान स्कूल के संस्थापक और चेयरमैन ऑगस्टिन एफ पिंटो और उनकी पत्नी और रेयान स्कूल की प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो और बेटे एवं रेयान स्कूल के CEO रेयान पिंटो को 21 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी. हालांकि हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार से इस मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था.

SC ने हालांकि सोमवार को अपने आदेश में पिंटो परिवार पर बिना अनुमति लगा दिया है. शुरुआत में प्रद्युम्न की हत्या की जांच हरियाणा पुलिस कर रही थी. हरियाणा पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में स्कूल के बस कंडक्टर अशोक को मुख्य आरोपी बनाया था.

लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के हाथ में जांच आते ही मामले ने नया मोड़ ले लिया. सीबीआई ने अपनी जांच में रेयान स्कूल के ही कक्षा 11वीं के एक छात्र को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी छात्र सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिया था.

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »