गैंगरेप के आरोपी AAP नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली नगर निगम के चुनावों में टिकट के नाम पर 24 वर्षीय महिला से गैंगरेप के आरोपी AAP के स्थानीय नेता राम प्रताप गोयल को दिल्ली की एक अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. AAP विधायक राखी बिड़ला के पिता के साथ ही उन पर भी गैंगरेप का आरोप लगाया गया है.

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शादीशुदा महिला से गैंगरेप का आरोप शादीशुदा महिला से गैंगरेप का आरोप

मुकेश कुमार

  • नई दिल्ली,
  • 11 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 7:29 PM IST

दिल्ली नगर निगम के चुनावों में टिकट के नाम पर 24 वर्षीय महिला से गैंगरेप के आरोपी AAP के स्थानीय नेता राम प्रताप गोयल को दिल्ली की एक अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. AAP विधायक राखी बिड़ला के पिता के साथ ही उन पर भी गैंगरेप का आरोप लगाया गया है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील के अग्रवाल ने राम प्रताप गोयल को यह कहते हुए राहत देने से इंकार कर दिया कि पीड़िता के अश्लील एमएमएस की पहचान के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है. इसके साथ ही पुलिस द्वारा उस जगह की पहचान भी की जानी है, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

बताते चलें कि रोहिणी में AAP के ब्लॉक कोषाध्यक्ष और दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष राखी बिड़ला के पिता भूपेंद्र पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 376D और 506 (आपराधिक डराना धमकाना) के तहत केस दर्ज किया है. इस मामले की पुलिस जांच कर रही है.

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