पांच साल पहले किया था गैंग रेप, अब अदालत ने छह लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

सरकारी वकील पूर्ण चंद्र नाग ने बताया कि सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपियों में लालिंद्र सबर, लाबन्या छत्रिया, अनिरुद्ध छत्रिया, प्रकाश नाइक, सांता नाइक और अमित नाइक शामिल हैं.

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पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था

aajtak.in

  • कालाहांडी,
  • 21 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 7:35 PM IST

ओडिशा के कालाहांडी जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले एक महिला से सामूहिक बलात्कार करने वाले छह लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि इस मामले में तीन आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया.

सरकारी वकील पूर्ण चंद्र नाग ने बताया कि धर्मगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद्र प्रधान ने गवाहों और सबूतों की जांच के बाद बुधवार को इस मामले में अहम फैसला सुनाया. दोषी ठहराए गए आरोपियों में लालिंद्र सबर, लाबन्या छत्रिया, अनिरुद्ध छत्रिया, प्रकाश नाइक, सांता नाइक और अमित नाइक शामिल हैं.

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राजकीय अधिवक्ता पूर्ण चंद्र नाग ने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर इस अपराध का वीडियो वायरल करने वाले तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया है.

सरकारी वकील के मुताबिक, पीड़िता सितंबर 2019 में भवानीपटना शहर से घर जा रही थी और उस समय महिला को जानने वाले लालिंद्र सबर ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की पेशकश की थी. महिला ने उसे मान लिया था. फिर घर जाते समय उस व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क किनारे जंगल में ले जाकर महिला के साथ बलात्कार किया था.

सरकारी वकील ने बताया कि आरोपियों ने इस वारदात का वीडियो भी बनाया और वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. उन्होंने बताया कि बाद में जूनागढ़ पुलिस ने पीड़ित महिला के माता-पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था और एक एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

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