पालघर में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, दूल्हे के माता-पिता पर लगा 50 हजार का जुर्माना

पालघर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर शादी समारोह का आयोजन करने वाले एक दंपत्ति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पालघर के वाडा इलाके में इस दंपत्ति ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से आयोजित की थी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 16 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 8:19 AM IST
  • पालघर के वाडा इलाके का मामला
  • परिवार पर लगा 50 हजार का जुर्माना

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही के भी कई मामले सामने आ रहे हैं. अब पालघर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर शादी समारोह का आयोजन करने वाले एक दंपत्ति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पालघर के वाडा इलाके में इस दंपत्ति ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से आयोजित की थी.

अधिकारियों का कहना है कि इस शादी में 300 से अधिक लोग शामिल हुए थे, जिसमें अधिकतर लोग मास्क नहीं पहने थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे. वाडा के तहसीलदार उद्धव कदम ने बताया कि लापरवाही के मामले में दूल्हे के परिजनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में सोमवार को 15 हजार से ज्यादा नए केस आए हैं. राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 48 लोगों की मौत हुई. प्रदेश में अभी कोरोना के एक लाख 30 हजार 547 एक्टिव केस हैं. 

आए दिन हो रही लापरवाही ने हालात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. नागपुर, मुंबई समेत कई शहरों में ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं, जहां खतरे के बाद भी लोग कायदा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोग बाजारों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोरोना खत्म हो गया हो. मुश्किलें बढ़ीं तो महाराष्ट्र सरकार ने फौरी तौर पर कदम उठा लिए.

नागपुर में 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया. पुणे में 31 मार्च तक रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई. पुणे के सभी स्कूल, कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं. औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है और ठाणे में 16 हॉट स्पॉट इलाके में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन है.

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इन सबके बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन्स भी जारी कर दी है. इसके मुताबिक 31 मार्च तक राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता में ही काम करेंगे. सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी. शादी में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है. अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं.

 

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