DBT योजना के लिए आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक करना आपकी मर्जी

डीबीटी योजनाओं के लिए बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य नहीं है. रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना ऑप्शनल है यानी ये न करना करना आपके ऊपर है.

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आधार नंबर से बैंक खातों को लिंक करना अनिवार्य नहीं आधार नंबर से बैंक खातों को लिंक करना अनिवार्य नहीं

स्वाति गुप्ता / BHASHA

  • नई दिल्ली,
  • 15 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 10:55 AM IST

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं. यानी आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ने के लिए आप बाध्य नहीं हैं.

रिजर्व बैंक ने बैंकों को भेजी सूचना में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त, 2015 और 15 अक्टूबर, 2015 के आधार कार्ड के इस्तेमाल पर आदेशों के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल और से ऑप्शनल है. यह अनिवार्य नहीं है.

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जुलाई, 2013 में रिजर्व बैंक ने बैंकों से खाता खोलने का काम पूरा करने और सभी पूरा करने को कहा था. डीबीटी योजना के तहत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.

के हकदार लोगों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी का ट्रांसफर करती है. इस योजना के तहत करीब 35-40 सरकारी योजनाओं की सब्सिडी इसके तहत शामिल है जिनमें घरेलू एलपीजी कनेक्शन संबंधी डीबीटी शामिल है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 27 दिसंबर तक विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभार्थियों को 40,000 करोड़ रुपये पहुंचाए जा चुके हैं.

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