GST को लेकर सरकार ने दी राहत, इन कारोबारियों पर नहीं लगेगा जुर्माना

जीएसटी को समझने की उधेड़बुन में जुटे हुए छोटे कारोबारियों को सरकार ने एक और राहत दी है. केंद्र सरकार ने उन कारोबारियों को राहत दी है, जिन्‍होंने अगस्‍त और सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल किया है. सरकार ने रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगने वाला जुर्माना हटा दिया है.

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GST को लेकर केंद्र सरकार ने दी राहत GST को लेकर केंद्र सरकार ने दी राहत

विकास जोशी

  • नई दिल्‍ली,
  • 24 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 2:09 PM IST

समझने की उधेड़बुन में जुटे हुए छोटे कारोबारियों को सरकार ने एक और राहत दी है. केंद्र सरकार ने उन कारोबारियों को राहत दी है, जिन्‍होंने अगस्‍त और सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल किया है. सरकार ने रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगने वाली फीस हटा दी है. वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

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इन्‍हेंं मिलेगा वापस

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्‍होंने इसके साथ ही कहा कि जिन लोगों से लेट फीस वसूल ली गई है. उन्‍हें यह वापस लौटा दी जाएगी.

अगस्‍त और सितंबर के लिए मिली छूट

की तरफ से यह छूट अगस्‍त और सितंबर के लिए दी गई है. इसका सबसे ज्‍यादा फायदा उन लाखों  छोटे और मध्‍यम कारोबारियों को होगा, जो अभी भी जीएसटी को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं.

ये है पेनल्‍टी

मौजूदा समय में अगर भरने में देरी होती है, तो कारोबारी को 100 रुपये की लेट फीस भरनी पड़ती है. केंद्रीय जीएसटी और राज्‍य जीएसटी, दोनों के तहत यह फीस भरनी होती है. इसके अलावा एसेसी से 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से पेनल्‍टी वसूलने का प्रावधान भी है. लेट फीस के साथ ही सालाना 18 फीसदी ब्‍याज भी भरना पड़ता है.

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जुलाई में भी हटाया था जुर्माना

इससे पहले भी केंद्र सरकार ने जुलाई के लिए भी करदाताओं को छूट दी थी. इस दौरान केंद्र सरकार ने जुलाई महीने में लेट जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों को 200 रुपये प्रति दिन लगने वाली पेनल्‍टी हटा दी थी.

टैक्‍स रखा था जारी

तब केंद्र सरकार ने कहा था कि जुलाई के लिए जिन भी करदाताओं ने जीएसटीआर 3बी को देरी से भरा है. उन्‍हें 200 रुपये की पेनल्‍टी भरने से छूट दी जाती है. हालांकि लेट पेमेंट ड्यूज पर लगने वाला टैक्‍स नहीं हटाया जा रहा है.

जीएसटी को लेकर उलझन बरकरार

जुलाई में लागु हुआ जीएसटी अभी भी कई कारोबारियों को पूरी तरह समझ नहीं आया है. कई छोटे कारोबारी ऐसे हैं, जिन्‍हें जीएसटी रिटर्न भरने में भी दिक्‍कतें सामने आ रही हैं. छोटे कारोबारियों को हो रही इन दिक्‍कतों को देखते ही सरकार ने यह फैसला लिया है.

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