बैंक खाता-तत्काल पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं हुई है खत्म: UIDAI

सुप्रीम कोर्ट के आधार की अनिवार्यता को लेकर फैसला आने तक इसे बैंक खातों समेत अन्य योजनाओं से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

विकास जोशी

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  • 14 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 11:06 AM IST

सुप्रीम कोर्ट के आधार की अनिवार्यता को लेकर फैसला आने तक इसे बैंक खातों समेत अन्य योजनाओं से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ गई है. अदालत के फैसले के बाद आधार अथॉरिटी यूआईडीएआई ने साफ किया है कि सर्वोच्च अदालत ने डेडलाइन बढ़ाई है, न कि बैंक खाते और पासपोर्ट के लिए इसकी अनिवार्यत खत्म की है.

ने ट्वीट कर इसको लेकर रुख साफ किया. अपने ट्वीट में यूआईडीएआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च  को आधार को लेकर एक फैसला दिया है. इसमें साफ किया गया है कि खोलने के लिए और तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए आधार देने की अनिवार्यता आगे भी जारी रहेगी.

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इसके साथ ही यूआईडीएआई ने कहा कि फिलहाल जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है. उन्हें आधार बनवाने के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए. ऐसे में वह और तत्काल पासपोर्ट बनाते वक्त अपना आधार एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं.

बता दें कि मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आता, तब तक आधार लिंक करने की विंडो खुली रहेगी.

ने साफ किया है कि आधार कार्ड  की अनिवार्यता सिर्फ सब्सिडी, बेनेफिट्स और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही रहेगी. बता दें कि फिलहाल मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को करने की आख‍िरी तारीख 31 मार्च थी. हालांकि इस आदेश के बाद यह डेडलाइन आगे बढ़ना तय माना जा रहा है.

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