80सी के तहत टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख करने का सुझाव

आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट और टैक्स बेनिफिट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किए जाने की वकालत की गई है.

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टैक्स छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किए जाने का सुझाव टैक्स छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किए जाने का सुझाव

स्वाति गुप्ता / BHASHA

  • नई दिल्ली,
  • 14 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 1:12 PM IST

बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने बचत पर लोगों को बड़ा लाभ देने की वकालत की है. टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये से बढ़कर 2.5 लाख रुपये करने की मांग की गई है. इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स फ्री फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीमों के लिए मैच्योरिटी पीरियड एक साल किए जाने की वकालत की गई है जिससे घरेलू बचत को प्रोत्साहन मिल सके.

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ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा घटे
वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बजट से पहले की चर्चा के दौरान बैंकों ने यह मांग भी की कि कटौती की जाए जो वर्तमान में 10,000 रुपये है.

जनधन योजना से उल्लेखनीय सुधार
जेटली ने कहा कि किए जाने के बाद 2015-16 में प्राथमिक बचत बैंक जमा खाते खोलने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना और इसके ढांचे से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निष्पादन में मदद मिलेगी.

टैक्स पर विशेष सुझाव
बैठक के बाद ने कहा कि कुछ टैक्स विशेष सुझाव दिए गए ताकि घरेलू बचत को प्रोत्साहित किया जा सके. वहीं, यस बैंक के प्रबंध निदेशक राणा कपूर ने कहा, एक प्रमुख बिंदु बैठक से यह निकला कि देश में कुल बचत को बढ़ाए जाने की जरूरत है. इसलिए धारा 80सी के तहत सीमा बढ़ाकर ढाई-तीन लाख रुपये करने का सुझाव दिया गया.

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