ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर तक बढ़ी, लेकिन सबके लिए नहीं

केरल में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालातों को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने यहां के करदाताओं के लिए डेडलाइन आगे बढ़ा दी है. हालांकि अन्य सभी लोगों के लिए 31 अगस्त ही डेडलाइन है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

विकास जोशी

  • नई दिल्ली,
  • 29 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 5:25 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख‍िरी तारीख वैसे तो 31 अगस्त है, लेक‍िन केरल के कर दाताओं के लिए इसे 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. आय कर विभाग ने राज्य में बाढ़ के चलते बिगड़े हालातों को देखते हुए यह फैसला लिया है. केरल के अलावा अन्य राज्यों की खातिर आईटीआर भरने की आख‍िरी तारीख 31 अगस्त ही है.

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में आई बाढ़ के चलते अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. लाखों लोग बेघर हो गए हैं. इसको देखते हुए आय कर विभाग ने राज्य के लिए डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की. आय कर‍ विभाग ने ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी.

बता दें कि 31 अगस्त 2018 के बाद अगर आप दाखिल करते हैं, तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर कोई कर दाता 31 दिसंबर तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उन्हें 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

अगर आप चाहें तो अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं. लेक‍िन याद रख‍िये कि अब आपके पास महज तीन दिन बचे हुए हैं. आज से लेकर 31 अगस्त तक ही आपके पास समय है. हालांकि केरल के कर दाता 15 सितंबर तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.   

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अगर आपको दाखिल करने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो आप आय कर विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी मदद ले सकते हैं. इसके लिए यहां पर एक्सपर्ट  से चैट करने का विकल्प मिलता है.

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