लखनऊ में अपना आशियाना बनाने की चाहत रखने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) शहर के सुनियोजित विस्तार और आवासीय मांग को पूरा करने के लिए एक साथ दो बेहद महत्वाकांक्षी टाउनशिप योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है.
प्राधिकरण पहले चरण में 'वरुण विहार' और 'नैमिष नगर' आवास योजनाओं के तहत 3,100 से अधिक आवासीय भूखंडों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की खिड़की खोलने जा रहा है. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर वर्ग के बजट और जरूरत का ध्यान रखा गया है. दोनों ही योजनाओं में 72 वर्ग मीटर से लेकर 450 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं. इन भूखंडों का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा.
वरुण विहार योजना
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किनारे लगभग 6,580 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले 'वरुण विहार' को एलडीए की अब तक की सबसे बड़ी और आधुनिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, यह भविष्य में लगभग 3.5 लाख निवासियों को आश्रय देगी.
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यह केवल एक आवासीय कॉलोनी नहीं होगी. मास्टर प्लान के तहत यहां एक सेंट्रल पार्क, वर्ल्ड-क्लास गोल्फ कोर्स और करीब 300 एकड़ में फैला एक विशाल लॉजिस्टिक्स पार्क भी विकसित किया जाएगा. इसके अलावा यहां हेल्थकेयर, इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब के लिए भी जगह आरक्षित की गई है.
नैमिष नगर योजना
उत्तर लखनऊ के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए आईआईएम रोड (सीतापुर रोड कॉरिडोर) पर लगभग 3,600 एकड़ क्षेत्र में 'नैमिष नगर' योजना को तैयार किया गया है. बीकेटी तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवों की जमीन पर यह खूबसूरत टाउनशिप बनेगी.
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पिछले कुछ सालों में आईआईएम रोड के आसपास के क्षेत्रों में बेहतरीन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी विकसित हुई है, जिससे यह निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है. यहां आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ बड़े पैमाने पर ग्रीन स्पेस का ध्यान रखा जाएगा.
निजी कॉलोनाइजरों के मुकाबले एलडीए की इन दोनों टाउनशिप में चौड़ी और शानदार सड़कों का जाल बिछाया जाएगा. मास्टर प्लान के तहत आंतरिक और मुख्य संपर्क मार्गों के लिए 18 मीटर से लेकर 45 मीटर चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई हैं. साथ ही आधुनिक जल निकासी, सीवरेज और बिजली आपूर्ति का पूरा काम एलडीए खुद करके देगा.
कैसे करें आवेदन?
सरकारी नियमों के अनुसार, इन भूखंडों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. लखनऊ में उसके या उसके परिवार के नाम पर पहले से कोई अन्य आवासीय संपत्ति या सरकारी योजना का लाभ न मिला हो. इन दोनों योजनाओं के लिए पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. इच्छुक खरीदार और निवेशक लखनऊ विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट ldalucknow.in पर जाकर तय समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और लॉटरी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं.
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