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फर्जी क्लेम: 2000 कारोबारियों पर शिकंजा, रोका गया 40000 करोड़ का GST रिफंड

aajtak.in
  • 28 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 6:41 PM IST
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जीएसटी क्लेम में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मोदी सरकार की ओर से लगातार एक्शन लिया जा रहा है. सरकार ने फर्जी GST क्लेम करने वाले कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. गड़बड़ी पता चलते ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स (CBIC) ने 2000 से ज्यादा कारोबारियों को झटका दिया है.

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दरअसल CBIC ने 2000 से ज्यादा कारोबारियों के 40 हजार करोड़ रुपये का GST क्रेडिट ब्लॉक कर दिया है. GST क्रेडिट पर एक्शन की वजह GST इन-वॉयस में मिलान ना होना बताया जा रहा है. खबरों की मानें तो इन-वॉयस में गड़बड़ी की वजह से 2000 से ज्यादा कारोबारियों का कुल 40,000 करोड़ GST क्रेडिट रोका गया है.

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जानकारी के मुताबिक कारोबारियों के रिटर्न ना दाखिल करने पर यह एक्शन लिया गया है. क्योंकि सप्लायर की तरफ से इन-वॉयस अपलोड नहीं हुआ. जांच में पता चला है कि खरीदार का फर्जी इन-वॉयस अपलोड कर क्रेडिट क्लेम किया गया है.

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बता दें, जीएसटी विभाग ने हाल ही में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के नियमों में बदलाव कर दिया है. CBIC ने 9 अक्टूबर 2019 को नियम लागू किया था कि कारोबारी उनके जीएसटीआर-2ए में दिखने वाली क्रेडिट के अतिरिक्त अधिकतम 20 फीसदी राशि का क्रेडिट ही रिटर्न में क्लेम कर पाएंगे. (Photo: File)

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फिर बाद में 1 जनवरी 2020 को अधिकतम 20 की जगह 10 फीसदी कर दिया. यह नियम तत्काल लागू होने से जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी में बहुत फर्क आने से कारोबारियों ने लगभग पूरी क्रेडिट क्लेम कर ली थी. (Photo: File)

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गौरतलब है कि पहले 20 फीसदी तक मिसमैच मामलों में क्रेडिट जारी होता था. अब सख्ती बढ़ाकर मिसमैच को 10 फीसदी किया गया है यानी 10 फीसदी से ज्यादा इन-वॉयस मिसमैच पर क्रेडिट रूकेगा. (Photo: File)

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इस मामले को लेकर इस हफ्ते भी सैकड़ों कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है. सरकार हर हाल में अब जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाना चाहती है. (Photo: File)

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