अहमदाबाद प्‍लेन क्रैश के बाद बदला ये नियम... चलेगा बुलडोजर, ऐसे मकान निशाने पर!

एयरपोर्ट के संचालन में बाधा डालने वाली इमारत या पेड़ के मालिक को नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) या किसी अधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर इसे ध्वस्त करना होगा या इसकी ऊंचाई कम करनी होगी.

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Aviation Ministry New Rules Aviation Ministry New Rules

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्‍ली,
  • 19 जून 2025,
  • अपडेटेड 12:31 PM IST

एअर इंडिया प्‍लेन क्रैश के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने कुछ नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों का उद्देश्‍य एयरपोर्ट्स के पास अवैध इमारतों और पेड़ों पर नियंत्रण को सख्‍त करना है और अगर कोई अवैध इमारतें बनी हैं तो उन्‍हें ध्‍वस्‍त भी किया जा सकता है. साथ ही अगर तय ऊंचाई तक कंट्रक्‍शन नहीं हुआ तो भी कार्रवाई हो सकती है.

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वहीं दूसरी ओर, Air India ने भी इस दुर्घटना के बाद एक बड़ा फैसला लिया है. एअर इंडिया की ओर से कहा गया है कि वर्तमान में ग्‍लोबल टेंशन बढ़ने की वजह से वह अपने इंटरनेशनल फ्लाइट में करीब 15% की कटौती करेगा. यह कटौती अबसे 20 जून तक लागू हो सकती है और मिड जुलाई तक प्रभावी रहेगी. कंपनी की ओर से बताया गया कि इस कदम से बेड़े की उपलब्धता बढ़ाने और अप्रत्याशित व्यवधानों को कम करने में मदद मिलेगी.

मंत्रालय ने क्‍या कहा? 

  • एयरपोर्ट्स के पास ऊंचाई मानदंडों का उल्लंघन करने वाली संरचनाओं को अधिसूचित किया जाएगा और उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है. 
  • इमारतों के मालिकों को 60 दिनों के भीतर डिटेल पेश करना होगा या सख्‍त कार्रवाई का सामना करना होगा. 
  • DGCA इन इमारतों को गिराने या ऊंचाई कम करने का आदेश दे सकता है. 
  • इन इमारतों के मालिक अपील कर सकते हैं, लेकिन उन्‍हें तय समयसीमा के भीतर ही अनुपालन करना होगा. 
  • यह नियम हवाई अड्डों के आसपास सुरक्षा खतरों को दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई को सशक्त बनाते हैं. 

अनहोनी रोकने के लिए बड़ा कदम
एयरपोर्ट के संचालन में बाधा डालने वाली इमारत या पेड़ के मालिक को नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) या किसी अधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर इसे ध्वस्त करना होगा या इसकी ऊंचाई कम करनी होगी. मंत्रालय के इस नियम को रनवे में बाधाओं के कारण भविष्‍य में होने वाली अनहोनी को रोकने के लिए एक खास कदम के तौर पर देखा जा रहा है. 

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6 दिन में 83 फ्लाइट कैंसिल 
एअर इंडिया ने कहा कि हमारे यात्रियों, रेग्युलेटर्स, एविएशन मिनिस्ट्री और पूरे भारत के निरंतर समर्थन से हम इस दुखद घटना से और अधिक मजबूत होकर उभरेंगे. मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव, यूरोप और पूर्वी एशिया में रात के समय हवाई क्षेत्र में कर्फ्यू और एयर इंडिया के इंजीनियरिंग और फ्लाइट स्टाफ द्वारा अपनाए गए सुरक्षा नजरिए के कारण कई चुनौतियां आई हैं, जिस कारण पिछले छह दिनों में ही एअर इंडिया की 83 इंटरनेशनल उड़ाने रद्द हुई हैं. 

12 जून को हुई थी दुखद घटना 
गौरतलब है कि बीते 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान संख्या AI 171 मेघानी नगर में एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी, जिसमें 241 यात्रियों सहित लगभग 270 लोगों की मौत हो गई थी. इस दुर्घटना में सिर्फ एक यात्री की ही जान बच पाई थी. 

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