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Subsidy News: इन 6 कृषि यंत्रों पर मिल रही है बंपर सब्सिडी, अभी भी कर सकते हैं आवेदन

राजस्थान सरकार खेती की मशीनों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है. इसके लिए किसान राजकिसान साथी पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है. आवेदन के सत्यापन के बाद किसानों के खाते में अनुदानित राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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Agricultural Machinery
Agricultural Machinery

देश की अर्थव्यस्था में खेती-किसानी की महत्वपूर्ण भूमिका है. किसानों की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए कृषि क्षेत्र में भी अपग्रेडेशन का कार्य जारी है. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार खेती की मशीनों पर बंपर सब्सिडी दे रही है. राज्य के किसान सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप  थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप  प्लांटर/ ट्रेक्टर ऑपरेटेड  रिपर, चिजल प्लाऊ जैसी खेती की मशीनों पर अनुदान ले सकते हैं.

खेती की मशीनों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी

राजस्थान सरकार खेती की मशीनों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है. इसके लिए आवेदन के पास खुद के नाम खेती की जमीन होना आवश्यक है. इसके अलावा  ट्रैक्‍टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्‍त करने के लिये ट्रैक्‍टर का रजिस्‍ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए.

सिर्फ इन विक्रेताओं से यंत्र खरीदने पर अनुदान

एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की अवधि के दौरान केवल एक ही बार अनुदान देय होगा. किसान को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा. राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, उससे ही कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा.

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किसानों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य

किसान राजकिसान साथी पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है. आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किए जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा. आवेदन के समय किसानों के पास दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य) जैसे डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य है.

किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी राशि

आवेदन के बाद कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा. सत्यापन के समय खरीदे गए यंत्र का बिल देना होगा. अनुदान का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा.

 

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