झारखंड सरकार किसानों की मदद के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चला रही है. इसी के तहत राज्य में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना भी शामिल है.योजना के तहत राज्य में किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर किसान समूहों, स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायत, लैम्पस- पैक्स और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को दिए जाएंगे.
ट्रैक्टर पर बंपर सब्सिडी दे रही झारखंड सरकार
किसान अगर ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण खरीदते हैं तो उन्हें ट्रैक्टर पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी और अन्य कृषि उपकरणों पर 80 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा. इसमें एक किसान को 10 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा. जिसमें एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरण किसान को खरीदने होंगे. झारखंड कृषि विभाग ने इस योजना से संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है.
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, योजना के पहले चरण में 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. दो साल में इस योजना के तहत राज्य में 1100 से अधिक ट्रैक्टर का वितरण किया जाएगा. कृषि विभाग हर जिले में ट्रैक्टर वितरण करेगा. इसके तहत सबसे अधिक ट्रैक्टर देवघर और दुमका जिले के किसानों को मिलेगा.
ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने जिला कृषि कार्यालय से जाकर संपर्क कर सकते हैं. वहीं, किसान भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर भी आवेदन भर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 जुलाई है. इससे पहले आवेदन फॉर्म लेकर किसानों को निर्धारित फॉर्मेट में भरकर उसे जमा करना होगा. जिनके पास 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य जमीन है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा किसानों के पास ट्रैक्टर चलाने के लिए एक वैध लाइसेंस का भी होना अनिवार्य है.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
इस योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज जरूरी है.
1. आवेदक किसान का पैन कार्ड
2. आधार कार्ड
3. स्थायी निवास प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. बैंक पासबुक की कॉपी
6. किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
7. खेत के कागजात
8. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
9. किसान की पासपोर्ट साइज फोटो