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Government Scheme: खुशखबरी! बिहार के किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे 4500 नलकूप, यहां करें आवेदन

बिहार के कई हिस्से हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं. वहीं, कई जिलों में भयंकर सूखा पड़ता है. दोनों ही स्थितियों में किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचता है. ऐसे में किसान ट्यूबवेल के सहारे अपनी फसल की सिंचाई की समस्या को निपट सकते हैं.

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Tubewell subsidy
Tubewell subsidy

देश में सिंचाई एक बड़े संकट के तौर पर सामने आया है. सिंचाई की कमी के चलते फसल उत्पादन में गिरावट आती है. इस समस्या को निपटाने के लिए ट्यूबवेल यानी नलकूप एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आया है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने 4500 नलकूप देने का फैसला किया. 

ट्यूबवेल के सहारे सिंचाई का संकट हो सकता है दूर

बिहार के कई हिस्से हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं. वहीं, कई जिलों में भयंकर सूखा पड़ता है. दोनों ही स्थितियों में किसानों की फसल को भारी नुकसान होता है. ऐसे में किसान ट्यूबवेल के सहारे अपनी फसल की सिंचाई की समस्या को निपटा सकते हैं.

ड्रिप सिंचाई तकनीक पर 90 प्रतिशत सब्सिडी

सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई तकनीक, मिनी और माइक्रो स्पिंकलर के अतिरिक्त पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को सरकार प्रेरित कर रही है. इस सिंचाई तकनीक अपनाने लिए किसानों को अतिरिक्त टप-अप राशि के जरिए 90 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराया जा रहा है.

नलकूप पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी

बिहार सरकार ने सात निश्चय-2 योजना के तहत ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने वाले न्यूनतम पांच किसानों के समूह द्वारा कम से कम ढाई हेक्टेयर में खेती के लिए बड़े और सीमांत किसानों को जल स्त्रोत के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी (210 फीट गहराई तक) पर सामूहिक नलकूप की व्यवस्था की गई है.

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किसानों को सिर्फ 20 प्रतिशत राशि का करना होगा भुगतान

इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के जरूरतमंद किसानों को बोरिंग कराने के लिए 80% तक की सब्सिडी प्रदान करती है. किसान समूह मात्र 20% की लागत राशि का भुगतान करके बोरिंग करा सकते हैं .उदाहरण के तौप पर अगर बोरिंग कराने में 50000 रुपये का खर्चा आता है तो इसमें 40000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे बाकी के 10000 रुपये किसान समूह को खर्च करने होंगे. अगर 10 किसानों का समूह एक बोरिंग करवाता है तो उनमें से प्रत्येक को मात्र 1000-1000 रुपये ही देने होंगे.

किसानों को ये लाभ 24 मार्च 2024 तक दिए जाएंगे. इसके लिए किसानों को बिहार बागवानी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

 

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