सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को लेकर मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. अब खान 16 जून तक पुलिस रिमांड में रहेगा.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में गहन पूछताछ की आवश्यकता है, जिसके लिए आरोपी की हिरासत जरूरी है.
धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में वजाहत खान गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में शिकायतकर्ता वज़ाहत खान को कोलकाता पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. वजाहत पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप हैं. बताया जा रहा है कि वह 1 जून से फरार था और तीन बार नोटिस दिए जाने के बावजूद पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ. पुलिस ने गार्डन रीच स्थित उसके घर पर कई बार छापेमारी की और आखिरकार उसे हिरासत में ले लिया.
सोशल मीडिया पोस्ट बना गिरफ्तारी की वजह
वजाहत खान के खिलाफ गोल्फ ग्रीन थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप है कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदू देवी-देवताओं और परंपराओं के खिलाफ अश्लील, अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया. इस मामले में ‘श्री राम स्वाभिमान परिषद’ ने 2 जून को उसके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.
शर्मिष्ठा पनोली को पहले ही किया गया था गिरफ्तार
इससे पहले लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मुस्लिम बॉलीवुड सितारों को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चुप्पी साधने को लेकर निशाना बनाया गया था. इस वीडियो में प्रयुक्त भाषा को सांप्रदायिक और भड़काऊ बताया गया. गिरफ्तारी के बाद शर्मिष्ठा ने वीडियो हटाकर सार्वजनिक माफी भी मांगी थी.