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शर्मिष्ठा पनोली मामला: शिकायतकर्ता वजाहत खान से जुड़ी कोलकाता पुलिस की रिमांड बढ़ाई गई, हरियाणा पुलिस ने रखी अपनी मांग

हरियाणा पुलिस ने अपने आवेदन में कोलकाता पुलिस से उसे आगे की जांच के लिए हरियाणा ले जाने के लिए हिरासत में लेने की मांग की. हालांकि, वजाहत खान के वकील ने ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया.

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शर्मिष्ठा पानोली के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले वजाहत खान
शर्मिष्ठा पानोली के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले वजाहत खान

कोलकाता (Kolkata) की एक कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत करने वाले वजाहत खान को सात दिन की और पुलिस हिरासत में भेज दिया है. खान को सोमवार को छह दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया. अब उन्हें 23 जून को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा.

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इस बीच, वजाहत खान के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि असम पुलिस के बाद अब हरियाणा पुलिस ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और सोमवार को अदालत में उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है.

हरियाणा पुलिस ने की ये मांग

हरियाणा पुलिस ने अपने आवेदन में कोलकाता पुलिस से उसे आगे की जांच के लिए हरियाणा ले जाने के लिए अपने कब्जे में लेने की मांग की. हालांकि, वजाहत खान के वकील ने ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया.

वज़ाहत खान को कोलकाता पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं. उनके वकील शंखजीत लाल मित्रा ने अदालत के समक्ष दलील दी, "जांच चल रही है लेकिन हम किसी भी हालत में ज़मानत के लिए गुहार लगा रहे हैं. अगर हमें इस अदालत से ज़मानत मिलती है, तो हम जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे." 

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कोलकाता पुलिस ने अदालत में क्या कहा?

कोलकाता पुलिस की तरफ से अदालत में बोलते हुए, सरकारी वकील सोरिन घोषाल ने आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत बढ़ाने की अपील की.

कोलकाता पुलिस के वकील ने अदालत के समक्ष कहा, "गिरफ्तार आरोपी से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है और दूसरा फोन नंबर अभी भी गायब है. हम अभी भी एक और मोबाइल फोन और लैपटॉप की तलाश कर रहे हैं. विवादास्पद पोस्ट को हटा दिया गया है, लेकिन एक स्क्रीनशॉट लिया गया है और जांच जोरों पर है. जड़ें बहुत गहरी हैं, उससे और पूछताछ करने की जरूरत है." 

यह भी पढ़ें: शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान की जमानत याचिका खारिज, 16 जून तक पुलिस रिमांड में भेजे गए

वजाहत खान की ट्रांजिट रिमांड की मांग करते हुए हरियाणा पुलिस के जांच अधिकारी संदीप कुमार ने कहा, "हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग कर रहे हैं. इसे रिकॉर्ड में रखा गया है." 

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कोलकाता में अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अमित सरकार ने ट्रांजिट रिमांड आवेदन को खारिज कर दिया और वजाहत खान को आगे की जांच के लिए सात दिनों के लिए कोलकाता पुलिस की हिरासत में भेज दिया.
 

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