उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पिलखुवा थाना पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के सरगना अजय तोमर समेत तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के डूहरी पेट्रोल पंप के पास की गई, जहां ये बदमाश चोरी की गाड़ियों के साथ मौजूद थे.
गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने उत्तराखंड, दिल्ली और बागपत से चोरी गई तीन लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं. इसके अलावा पांच जोड़ी फर्जी नंबर प्लेट, वाहन चोरी में उपयोग होने वाले उपकरण और एक अवैध असलहा भी मिला है. एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि गिरोह का सरगना अजय तोमर बेहद शातिर अपराधी है.
यह भी पढ़ें: हापुड़: अंडरवियर और बनियान में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस की सक्रियता पर उठे सवाल
इसके खिलाफ हरिद्वार, बागपत, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद सहित कई जिलों में करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं. अन्य आरोपियों इरफान पर नौ और प्रशांत उर्फ गुड्डू पर चार मुकदमे दर्ज हैं. इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही थी और उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

यह गिरोह चोरी की गाड़ियों की नंबर प्लेट बदलकर उन्हें आगे बेचता था और इस तरह आर्थिक लाभ प्राप्त करता था. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये वाहन चोर चोरी की गाड़ियां किसे बेचते थे. साथ ही इनके नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं. पूरे मामले की गहन जांच जारी है.
वहीं, गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में पहला नाम है अजय तोमर पुत्र कंवर पाल, जो गिरोह का सरगना है और बागपत जनपद के बड़ौत थाना क्षेत्र के ग्राम बावली का निवासी है. दूसरा आरोपी इरफान पुत्र याकूब है, जो मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के मोहल्ला पूरबा करामत अली, केसरगंज चौकी के पास का रहने वाला है. तीसरा अभियुक्त प्रशांत उर्फ गुड्डू पुत्र हरिशचंद्र है, जो मेरठ के थाना सदर बाजार अंतर्गत न्यू मार्केट बेगलपुल का रहने वाला है.
पुलिस द्वारा बरामद की गई गाड़ियों में पहली है स्कॉर्पियो कार (UK 07 DC 5179), जो बागपत जिले के बड़ौत थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 359/25, धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित है. दूसरी गाड़ी है स्कॉर्पियो (UP 16 BA 4404), जो दिल्ली एमबी थेफ्ट क्राइम ब्रांच में दर्ज मुकदमा संख्या 015387 से जुड़ी हुई है. तीसरी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर (UK 07 BN 4513) है, जिसे उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ज्वालापुर थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 318/25, धारा 303(2) बीएनएस के तहत चोरी किया गया था.