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नोएडा में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हाई अलर्ट, धारा-163 लागू, ड्रोन से चप्पे-चप्पे की निगरानी

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पूरे जिले में 30 अप्रैल से 8 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है. चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल के साथ ड्रोन और CCTV कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है.

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बीते दिनों नोएडा में मजदूरों ने किया था प्रदर्शन (Photo: PTI)
बीते दिनों नोएडा में मजदूरों ने किया था प्रदर्शन (Photo: PTI)

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए जिले को 11 जोन और 49 सेक्टर में बांट दिया है. नोएडा जोन को 4 जोन और 16 सेक्टर, सेंट्रल नोएडा को 3 जोन और 24 सेक्टर, जबकि ग्रेटर नोएडा को 4 जोन और 9 सेक्टर में बांटा गया है. 

सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 6 SP, 14 एडिशनल SP, 30 ACP और 65 इंस्पेक्टरों समेत लगभग 1500 पुलिसकर्मियों और 10 कंपनी PAC को तैनात किया गया है. 50 से अधिक संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है.

धारा 163 लागू, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को 30 अप्रैल से 8 मई तक प्रभावी कर दिया है. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने और बिना अनुमति जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध है. 

इसके अलावा, सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने या वीडियो शूट करने पर रोक लगा दी गई है. पुलिस मीडिया सेल के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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​सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत पुलिस बल द्वारा जिले के विभिन्न संवेदनशील इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना और उपद्रवियों को कड़ा संदेश देना है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पूरी तरह पालन करें और शहर में शांति बनाए रखे.

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