scorecardresearch
 

Video: 'मुजफ्फरनगर में रशियन कहां मिलेगी...' लड़के ने बनाई Reel, पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में एक युवक बोर्ड लेकर घूमता हुआ नजर आ रहा है. बोर्ड पर लिखा हुआ है 'मुजफ्फरनगर में रशियन लड़की कहां मिलेगी ? '

Advertisement
X
बोर्ड लेकर कॉलेज के कैंपस में घूमा था लड़का.
बोर्ड लेकर कॉलेज के कैंपस में घूमा था लड़का.

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में एक युवक बोर्ड लेकर घूमता हुआ नजर आ रहा है. बोर्ड पर लिखा हुआ है 'मुजफ्फरनगर में रशियन लड़की कहां मिलेगी ? '.

देखते ही देखते यह वीडियो (रील) को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली. पुलिस ने बोर्ड लेकर घूमते युवक की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया.

कॉलेज में बोर्ड लेकर घूमता दिखा था लड़का

दरअसल, मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित कॉलेज का है. क़ॉलेज कैंपस का एक वीडियो (रील) सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में जतिन नाम का लड़का नजर आ रहा है उसके हाथ में एक बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि मुजफ्फरनगर में रशियन लड़की कहां मिलेगी ? लड़का बोर्ड को लेकर पूरे कैंपस में घूमता है और वहां मौजूद छात्राओं के पास गुजरता है. कई लड़िकयां बोर्ड पर लिखे शब्द को पकड़कर हैरान हो जाती है.

पुलिस ने दर्ज किया केस, की गिरफ्तारी

Advertisement

सोशल मीडिया पर वायरल किया गए इस वीडियो को लेकर पुलिस को सूचना मिली थी. साथ ही पुलिस को भी यह वीडियो प्राप्त हुआ था. पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 294 में केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. 

देखें वीडियो...

पुलिस का यह है कहना

इस घटना की जानकारी देते हुए सीओ मंडी हिमांशु गौरव ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल संबंधित धाराओं में आरोपी लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

क्या है आईपीसी की धारा 294

लेटेस्ट लॉ के अनुसार, IPC की धारा 294 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने के इरादे से किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है या किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास कोई अश्लील गाना, कथागीत या शब्द गाता है या बोलता है तो उसे सजा दी जा सकती है. आईपीसी की धारा 294 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने की जेल या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

 

Advertisement
Advertisement