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गड्ढे में से सुनाई दी 3 साल की बच्ची की चीख, देखा तो... मासूम से रेप में दोषी को 20 साल की कैद

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक स्थानीय अदालत ने 2018 में 3 साल की दलित लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. बच्ची लापता होने के बाद एक गड्ढे में मिली थी जहां दोषी उसका रेप करता पकड़ा गया था.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

देशभर में महिलाओं और मासूम बच्चियों के साथ रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे. हालांकि अदालतें ऐसे मामलों में दोषियों पर कड़ा रुख अपना रही हैं. बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक स्थानीय अदालत ने 2018 में 3 साल की दलित लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. 

विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया - अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपिका तिवारी ने दोषी विकास पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. घटना 28 दिसंबर, 2018 को लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में हुई थी, जब पीड़िता लापता हो गई और उसके माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू की. 

शाम करीब 6 बजे वे बम्हेटा नहर के तटबंध के पास पहुंचे, जहां उन्होंने एक गड्ढे से एक बच्ची की चीखने की आवाज सुनी. बखरवा ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को गड्ढे में विकास के साथ देखा, जो उसके साथ बलात्कार कर रहा था. बच्ची  के पिता ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया. बच्ची को मेडिकल जांच के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया. मेडिकल जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया था. 

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उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अदालत ने विकास को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. जुर्माना न चुकाने की स्थिति में एक साल की कैद की सजा बढ़ाई जाएगी. बखरवा ने बताया कि जुर्माने की राशि लड़की के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाएगी.

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