उत्तर प्रदेश के बहराइच के सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई रोक पर मेला प्रबंध समिति को राहत नहीं मिली है. जिला प्रशासन की तरफ से मेला पर लगाई गई रोक जारी रहेगी. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज सुनवाई के बाद भी प्रबंध समिति को मेला आयोजित करने के लिए इजाजत नहीं दी. जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की बेंच में सुनवाई हुई थी. अब 19 मई को मामले पर अगली सुनवाई होगी.
आपको बता दें कि बहराइच जिले में सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले की इस बार जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है. प्रशासन का कहना है कि दरगाह प्रबंधन के पास मेला आयोजित करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती. डीएम मोनिका रानी ने मामले की जांच कराई और अनुमति देने से इनकार कर दिया. इसके बाद मौके पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए.
मालूम हो कि इस बार जेठ मेला 15 मई से 15 जून तक लगना था. जिला प्रशासन के इस निर्णय के बाद दरगाह प्रबंधन समिति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन राहत नहीं मिली. यानि कि मेले पर बैन जारी रहेगा.
हालांकि, मेले पर रोक के बावजूद बुधवार को बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह पहुंचे थे. इनमें से अधिकांश गैर जिले के थे. जायरीनों को रोकने के लिए दरगाह के चारों गेटों पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है. दरगाह की ओर केवल पैदल यात्रियों को जाने की इजाजत है, वाहनों को सड़क पर ही रोका जा रहा है.