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UP: राष्ट्रीय लोक अदालत में 83 हजार मामलों का निस्तारण, 22 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली

बांदा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 83 हजार 477 मामलों का निस्तारण किया गया, जिससे 22.33 करोड़ रुपये का राजस्व वसूला गया. जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने इसका शुभारंभ किया. अदालत में बिजली विभाग, राजस्व, बैंक, मोटर दुर्घटना और पारिवारिक विवादों समेत विभिन्न मामलों को सुलझाया गया.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में 83 हजार 477 मामलों का निस्तारण किया गया. इससे 22.33 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई. यह लोक अदालत तहसील से लेकर जिला मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों में आयोजित की गई थी. लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने किया. उन्होंने सभी न्यायाधीशों से "मां के नाम पर एक पेड़" लगाने का आह्वान करते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया.

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने सिविल और क्रिमिनल के 8 मामलों का निस्तारण किया. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार ने 44 मामलों में 1.38 करोड़ रुपये मुआवजे का आदेश दिया. परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रोहित सिन्हा ने 14 पारिवारिक विवाद सुलह-समझौते के आधार पर सुलझाए.

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वहीं, विशेष न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने बिजली विभाग से जुड़े 4 हजार 992 मामलों में 1.63 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने 492 मामलों का निस्तारण करते हुए 2.25 लाख रुपये जुर्माना वसूला. राजस्व विभाग के न्यायालयों ने 60 हजार 220 मामलों का निस्तारण किया. बैंकों ने 1 हजार 11 मामलों में 20.59 करोड़ रुपये की वसूली की. आरटीओ विभाग ने 9 हजार 710 मामलों का निपटारा किया.

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