आज लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) पेश किया जाएगा. इसे पिछले सप्ताह ही पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और संसद में पेश किए जाने के बाद इसे स्टैंडिंग कमिटी के पास विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाएगा. न्यू इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा. 63 साल बाद बदले जा रहे इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं.
1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन अब इसमें शामिल पृष्ठों की संख्या को घटाकर 622 किया गया है. न्यू टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं. इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा और बजट में घोषित की गई दरें ही यथावत रहेंगी.
4 लाख रुपये तक की इनकम कोई टैक्स नहीं
4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स
8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक 10 फीसदी टैक्स
12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक 15 फीसदी टैक्स
16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स
Income Tax Department ने ITR filing की last date एक दिन बढ़ाकर 16 September 2025 कर दी है. जानें penalty, जुर्माना और late filing के rules.
जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू हो रही है और इसमें टैक्स सिस्टम में सुधारों के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं. ऐसे में जानते हैं कि काउंसिल का संस्थागत ढांचा कैसे तैयार होता है और इसमें केंद्र-राज्यों के वोटों का वेटेज कितना है.
New Income Tax Bill सोमवार को लोकसभा में पारित किया जा चुका है और इसमें जहां 1961 विधेयक के कई कानूनों का बरकरार रखा गया है, तो प्रवर समिति के तमाम सुझावों को भी शामिल किया गया है.
संसद में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जारी गतिरोध के बीच सोमवार को लोकसभा से चार और राज्यसभा से पांच, कुल नौ विधेयक पारित किए गए.
New Tax Bill-2025 को बीते 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद इसे 31 सदस्यीय प्रवर समिति के पास भेजा गया था. समिति के 285 सुझावों के साथ इसकी रिपोर्ट जुलाई में पेश की गई थी और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संशोधित आयकर विधेयक को पेश करने जा रही हैं.
संसद के दोनों सदनों में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर गतिरोध जारी है. एसआईआर पर जारी गतिरोध के बीच शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला.
इनकम टैक्स विधेयक का एक नया संस्करण जिसमें बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की ज्यादातर सिफारिशों को शामिल किया गया है, सोमवार को पेश किया जाएगा. 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पहली बार पेश किया गया ये विधेयक भारत की कर व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.
New Income Tax Bill 2025: छह दशक पुराने मौजूदा टैक्स अधिनियम 1961 के मुकाबले नए इनकम टैक्स बिल में धाराओं की संख्या 536 होगी, जबकि इसमें शामिल शब्दों की संख्या करीब आधी कर दी गई है.
अगर आप ITR में फर्जी टैक्स क्लेम करते हैं तो अब सतर्क हो जाइए! आयकर विभाग का AI सिस्टम तुरंत पहचान लेता है गलतियां. फर्जी दावा करने पर 200% तक जुर्माना, 24% ब्याज और 7 साल तक की जेल हो सकती है. टैक्सबडी ने बताया क्या करें बचाव के लिए.
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. जानें डेडलाइन बढ़ने का कारण और इससे जुड़ी जरूरी बातें
नए वित्त वर्ष के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुए हैं. नए टैक्स स्लैब में ₹12 लाख तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बैंकिंग नियमों में मिनिमम बैलेंस, एटीएम ट्रांजैक्शन और यूपीआई पेमेंट से जुड़े बदलाव हुए हैं. ट्रैफिक नियमों में चालान न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने का प्रावधान शामिल किया गया है. VIDEO
Rule Change ₹12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, आज से देश में लागू हो रहे ये 5 बड़े बदलाव
सैलरीड कर्मचारियों को 12.75 लाख की कमाई पर अब एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा. ये नियम नए वित्त वर्ष 2026 यानी आज 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है. अब आइए कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर आपकी कमाई 1 लाख रुपये मंथली या उससे ज्यादा है तो कितना टैक्स देना होगा?
नए वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत आज से हो रही है. ऐसे में बजट में किए गए ऐलान के कारण आज से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव हो रहा है. इसमें 12 लाख रुपये तक टैक्स छूट से लेकर न्यू इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस जैसे नियम शामिल हैं.
अगर राज्यसभा से भी संशोधित वित्तीय बिल 2025 को मंजूरी मिल जाती है तो, यह विधेयक पूरा हो जाएगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 फीसदी की ग्रोथ है.
आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत, ₹2 लाख या उससे ज्यादा कैश एक्सेप्ट करना चाहे किश्तों में ही क्यों ना हो, 100 फीसदी का जुर्माना लगा सकता है. इसका मतलब है कि जितना आपको मिला है, वह सबकुछ खो सकते हैं.
New Income Tax Bill Rule:अगले साल 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है और इसमें वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट-1961 की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें खास ये है कि टैक्स चोरी की जांच के दौरान अधिकारी आपका फेसबुक, इंस्टा अकाउंट तक खंगाल सकते हैं.
New Income Tax Bill Rule: अगले साल 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है और इसमें वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट-1961 की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें खास ये है कि टैक्स चोरी की जांच के दौरान अधिकारी आपका फेसबुक, इंस्टा अकाउंट तक खंगाल सकते हैं.
साल 2023 में इसे डिफॉल्ट कर दिया गया. हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप अन्य डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं. सिर्फ सैलरीड ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत एक्स्ट्रा डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं.
इस बदलाव का ये मतलब होगा कि टैक्सपेयर्स Tax ईयर में 31 दिसंबर की मौजूदा लास्ट डेट के बजाय तय डेट के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा. हालांकि इसपर इनकम टैक्स विभाग ने जवाब दिया है और पूरा सच बताया है.
नया आयकर बिल वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 को सरल बनाने और उसमें बदलाव लाने के लिए बनाया गया है. वर्तमान कानून को नियमित करदाताओं के लिए समझने में अत्यधिक जटिल और कठिन होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है. नए विधेयक का लक्ष्य चीजों को सरल बनाना है, जिसमें 23 अध्याय, 16 अनुसूचियां और लगभग 536 खंड शामिल हैं.