अबू सलेम (Abu Salem) का पूरा नाम अकील अहमद आजमी है. वह एक गैंगस्टर और आतंकवादी है. अबू सलेम ने डी-कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम गैंग (Dawood Ibrahim) में आर्टिलरी और कंट्राबेंड ट्रांसपोर्ट करने वाले ड्राइवर के रूप में काम किया करता था (Abu Salem with D Company). वर्तमान में वह भारत में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
सलेम बॉलीवुड फिल्म उद्योग के फिल्म निर्माताओं से जबरन पैसा वसूलने और विदेशी वितरण अधिकारों को हड़पने के लिए बदनाम है (Abu Salem terrorizing the Bollywood film industry). माना जाता है कि सलेम बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं गुलशन कुमार, सुभाष घई, राजीव राय और राकेश रोशन को धमकी देने के पीछे का मास्टरमाइंड था. जबकि उनके गिरोह के सदस्यों ने 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी थी (Abu Salem Gang). वह अन्य अपराधों के अलावा कई हत्याओं और जबरन वसूली में भी शामिल रहा था (Abu Salem was sentenced to life imprisonment).
बाद में अबू सलेम और अभिनेत्री मोनिका बेदी को 2002 में पुर्तगाल में एक फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और सजा काटनी पड़ी (Abu Salem and Monica Bedi Arrested in Portugal).नवंबर 2010 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपों को बरकरार रखा. जेल की सजा को कुछ अवधि तक कम कर दिया, जो वह पहले ही काट चुकी थी (Monica Bedi Controversy) उस पर कुछ मामलों में मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया. 2015 में अबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
अबू सलेम का जन्म 1962 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सराय मीर गांव में हुआ था (Abu Salem Born). उसके पिता पेशे से वकील थे.
अबू सलेम ने 1991 में 17 साल की समीरा जुमानी से शादी की, जिनसे उसे एक बेटा है. समीरा वर्तमान में जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है (Abu Salem wife and Son).
अबू सलेम को 1993 मुंबई सीरियल बम धमाकों और बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, सलेम ने अदालत में यह दलील दी कि जब उसे पुर्तगाल से भारत लाया गया (प्रत्यर्पण हुआ) था, तब भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार को यह आश्वासन दिया था कि उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आश्वासन को मान्यता दी और कहा कि सलेम को 25 साल बाद रिहा किया जाना चाहिए- यानी 2030 तक.
सलेम का दावा है कि 31 दिसंबर 2024 तक वह 24 साल, 9 महीने और 16 दिन की सजा पूरी कर चुका है. अबू सलेम की यह याचिका उसकी वकील फरहाना शाह के माध्यम से दायर की गई है. जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस एसएम मोडक की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है.
एडवोकेट फरहाना शाह के माध्यम से दायर अबू सलेम की याचिका में दावा किया गया है कि 20 जुलाई को उसने नासिक जेल के अधीक्षक को एक पत्र लिखा था, जहां वह बंद है, उसने जेल में अपने बचे हुए दिनों की जानकारी मांगी थी.
अबू सलेम को ले जाने वाली पुलिस टीम में एक इंस्पेक्टर, कमांडो और जेल विभाग के पुलिस कर्मचारी शामिल थे. ठाणे और नासिक दोनों जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों सहित पूरे मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. सूत्रों ने बताया कि जिस वाहन में उसे ले जाया गया, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है.
अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को अपनी जान पर खतरा मंडरता हुआ नजर आ रहा है. यही वजह है कि उसने विशेष अदालत में नवी मुंबई की तलोजा जेल से नासिक सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने के आदेश के खिलाफ अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.
लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के एक खास गुर्गे मोहम्मद परवेज आलम को जेल की सजा सुनाई है. साल 1997 के एक फर्जी पासपोर्ट मामले में अदालत ने बुधवार को उसकी याचिका खारिज कर दी.
यूपी पुलिस को शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी. पुलिस ने मुंबई से डॉन अबू सलेम के भतीजे को अरेस्ट किया है. उन पर फर्जी कागजात बनवाकर जमीन कब्जाने और रंगदारी मांगने का आरोप है. पीड़िता शबाना परवीन की शिकायत पर आरिफ के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
मोनिका बेदी एक वक्त पर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक थीं...लेकिन उनके चर्चे फिल्मों की वजह से कम और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम संग अफेयर की वजह से ज्यादा होते थे. अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम संग नाम जुड़ने के बाद मोनिका बेदी का करियर बर्बाद हो गया.
आजमगढ़ पुलिस ने डॉन अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया है. एक दिन पहले ही शहर कोतवाली में शबाना परवीन की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था. पुलिस के मुताबिक, दी गई शिकायत में शबाना परवीन ने आरोप लगाया कि मोहम्मद आरिफ, सलमान और सलमान की पत्नी हिना ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़प ली है.
अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का जन्म 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सराय मीर नामक गांव में हुआ था. उसकी जन्मतिथि को लेकर सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच मतभेद हैं. अबू सलेम का पूरा नाम अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी है.