अब केंद्र सरकार इन्हें लिंक करवाने के सभी विचारों पर अमल कर रही है. अब अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपके नाम या पते की स्पेलिंग अलग लिखी है, तो भी आप इसे लिंक करवा सकते हैं. आयकर रिटर्न 1 जुलाई तक भरना है, और उसके लिए पैन कार्ड और आधार नंबर होना अनिवार्य है.