मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया गया. अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला. देखें एक और एक ग्यारह.